महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) को निम्नलिखित वैधानिक लेखापरीक्षा कर्तव्य सौंपे गए हैः-

  • सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 15, 16, 17 और 19 (1), 19 (2) के तहत राजस्थान राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों की इकाइयों की लेखापरीक्षा करना।
  • राजस्थान के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की इकाईयों की लेखापरीक्षा करना।
  • भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना।
  • राजस्थान सरकार के वित्तीय एवं विनियोग लेखें और विश्व बैंक परियोजनाओं के लेखों को प्रमाणित करना।
  • राजस्थान सरकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, राज्य लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सा.एवं सा.क्षे.) और राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) में शामिल पैराओं/समीक्षाओं के परीक्षण में राज्य विधान मंडल की स्थानीय निकायों की समिति और लोक लेखा समिति की सहायता करना।

 

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