प्रधान  महालेखाकार

 प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) को पांच समूह अधिकारियों, जो कि विभिन्न समूहों यथा प्रशासन, लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह (एएमजी)-I, II, III एवं IV की पर्यवेक्षण करते हैं एवं एक कल्याण अधिकारी द्वारा सहायता की जाती है। सचिवालय, रिपोर्ट, रिपोर्ट (लोक लेखा समिति), आन्तरिक लेखापरीक्षा दल महालेखाकार महोदय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है।

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

वरिष्ठ/ उप महालेखाकार (प्रशासन) (व.उ.म.ले./ प्रशासन)/ सम्पदा अधिकारी/ केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (के.लो.सू.अ.)

प्रशासन समूह में प्रशासन-I, II, कार्यालय स्थापना-I, II, सामान्य विभाग-I, II, केन्द्रीय समन्वय अनुभाग, अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ, गोपनीय प्रकोष्ठ, पुस्तकालय एवं प्रशिक्षण, ई.डी.पी., लेखापरीक्षा नियोजन एवं शोध प्रकोष्ठ, पेन्शनर्स शिकायत निवारण प्रकोष्ठ तथा राजभाषा प्रकोष्ठ सम्मिलित हैं। समूह अधिकारी इन अनुभागों के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करता है, जिसमें आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 से सम्बन्धित कार्य भी सम्मिलित हैं। यह अधिकारी जयपुर के सभी भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभागों (भा.ले.प. एवं ले.वि.) के कार्यालयों के प्रवक्ता भी है।

 

वरिष्ठ / उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-I) (व.उ.म.ले./ले.प्र.स.-I)

इस समूह में नि.म.ले.प. (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 15 एवं 19 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों की इकाईयों की लेखापरीक्षा की जाती है। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची जिनकी इकाइयों की लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-I  द्वारा की जाती है, वे इस प्रकार हैंः- जल संसाधन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी), कमान क्षेत्र विकास, भूजल, कृषि, कृषि विपणन, पशुपालन, सहकारिता, बागवानी, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, मत्स्य पालन, गोपालन विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान राज्य भंडारण निगम लिमिटेड, जयपुर और राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड।

 

वरिष्ठ/ उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-II) (उ.म.ले.-ले.प्र.स.-II)

यह समूह राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की इकाइयों की नि.म.ले.प. (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 13,14,15,17 और 19(1),19(2) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा करता है। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची जिनकी इकाइयों की लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-II  द्वारा की जाती है, वे इस प्रकार हैंः  चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, गृह, आदिवासी क्षेत्र विकास, आयुर्वेद, कला और संस्कृति, पुरातत्व एवं संग्रहालय, देवस्थान, अल्पसंख्यक मामले, कारागृह, विधि एवं कानून, पर्यटन, सैनिक कल्याण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), राजस्थान पुलिस आवास और निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान पर्यटन  विकास निगम लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, जयपुर और राजस्थान पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड, जयपुर।

 

वरिष्ठ/ उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-III) (व.उ.म.ले./ले.प्र.स.-III)

यह समूह राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की इकाइयों की नि.म.ले.प. (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 13,14,15,16,17 एवं 19(1) और 19(2) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा से सम्बन्धित कार्य करता है। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची जिनकी इकाइयों की लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-III  द्वारा  की जाती है, वे इस प्रकार से हैंः उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, भाषा और पुस्तकालय, युवा मामले और खेल, आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा, श्रम (कौशल रोजगार और उद्यमिता, कर्मचारी राज्य बीमा, सूचना और लोक संबंध, कार्मिक विभाग (आरपीएससी,आरएसएसबी, आरआईपीए), सामान्य प्रशासन, मुद्रण और स्टेशनरी, चुनाव, राजस्व (भूमि राजस्व, निपटान पटवार प्रशिक्षण केंद्र, जिलाधीश आकस्मिकताएं), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम, जयपुर।

 

वरिष्ठ/ उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-IV) (ले.प्र.स.-IV)

यह समूह नि.म.ले.प. (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 13,15,16, एवं 19 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की इकाइयों की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित कार्य करता है। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची जिनकी इकाइयों की लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-IV  द्वारा की जाती है, वे इस प्रकार से हैंः वैट/जीएसटी, आबकारी शुल्क, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क, राजस्व आसूचना , राज्य बीमा और भविष्य निधि, मार्गोपाय, कोषगार और लेखा, निरीक्षण, सांख्यिकी एवं आर्थिक, मूल्यांकन, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, पेंशन (बैंक), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), राजस्थान राज्य विद्युत वित्त और वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड और राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड।

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