यह समूह नि.म.ले.प. (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 13,15,16, एवं 19 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की इकाइयों की लेखापरीक्षा करता है। 

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