About General Provident Fund

प्रधान महालेखाकार (ए एंड ई) कर्नाटक राज्य सरकार के लगभग 4.8 लाख कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीपीएफ खातों का रखरखाव करता है। निधि समूह का नेतृत्व उप महालेखाकार के पद पर एक आईए और एएस अधिकारी द्वारा किया जाता है। कर्नाटक सामान्य भविष्य निधि "1957 के कर्नाटक राज्य सामान्य भविष्य निधि नियम" द्वारा शासित है।

  • एक सब्सक्राइबर फंड को मासिक सदस्यता देगा। बशर्ते वह सदस्य, अपने विकल्प पर, छुट्टी के दौरान सदस्यता नहीं ले सकता है, जो या तो कोई अवकाश वेतन नहीं लेता है या आधे वेतन या आधे से कम औसत वेतन के बराबर वेतन छोड़ता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निलंबन के तहत पारित होने के बाद पुनर्स्थापना पर एक सब्सक्राइबर को एक राशि या किस्तों में भुगतान करने के विकल्प की अनुमति दी जाएगी, किसी भी राशि की अवधि के लिए स्वीकार्य अधिकतम राशि बकाया राशि से अधिक नहीं होगी। ग्राहक निम्नलिखित तरीके से छुट्टी के दौरान सदस्यता नहीं लेने के लिए अपना इरादा बताएगा (ए) यदि वह एक अधिकारी है जो छुट्टी पर आगे बढ़ने के बाद निकाले गए अपने पहले बिल में सदस्यता के खाते में कोई कटौती नहीं करता है, तो वह अपना खुद का बिल निकालता है। (ख) यदि वह ऐसा अधिकारी नहीं है जो अवकाश पर जाने से पहले अपने कार्यालय के प्रमुख को लिखित संचार द्वारा अपने स्वयं के वेतन बिलों को आकर्षित करता है।

  • निधि से ग्राहक के क्रेडिट पर शेष राशि से निकासी को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अनुमति दी जा सकती है: साइट की खरीद या भवन अधिग्रहण, पुनर्निर्माण या अपने घर के मोचन के लिए। स्वयं या आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए। शादी के उद्देश्य पर खर्च को पूरा करने के लिए। कार / मोटर साइकिल / स्कूटर / मोपेड आदि की बुकिंग के लिए जमा करना सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले या दस साल से पहले किसी भी समय कर्मचारियों के लिए रियायत स्वीकार्य होगी या जब ग्राहक ने कुल सेवा के बीस साल पूरे कर लिए हों (यदि कोई हो तो टूटी हुई सेवा सहित) जो भी उप में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए पहले हो -नियम 1)। (नियम २४ (१))। निकासी के लिए शर्तें केवल एक ही उद्देश्य के लिए एक वापसी की अनुमति है। भविष्य निधि से निकासी आमतौर पर 12 महीने के वेतन से अधिक नहीं होगी या ग्राहक की क्रेडिट के लिए बकाया शेष राशि का पचहत्तर प्रतिशत होगा। विभाग के प्रमुख 90 प्रतिशत की निकासी को मंजूरी दे सकते हैं ग्राहक के पिछले 12 महीनों की सेवा के दौरान, बिना किसी कारण बताए शेष राशि। इसका लाभ केवल एक बार लिया जा सकता है।

  • यह साइट ग्राहकों को अपने GPF खाते की स्थिति ऑनलाइन देखने में मदद करती है। यह अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों और कर्नाटक सरकार के सभी कर्मचारियों के संबंध में GPF को शामिल करता है।

About Pension

यह कार्यालय निम्नलिखित से संबंधित पेंशन दावों के सत्यापन और पेंशन लाभों के प्राधिकरण के लिए जिम्मेदार है: राज्य सरकार के कर्मचारी, राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान कर्मचारी, कर्नाटक राज्य में विश्वविद्यालयों के आवंटित कर्मचारी, कर्नाटक कैडर पर आने वाले अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, उच्च के न्यायाधीश कर्नाटक का न्यायालय, कर्नाटक लोक सेवा आयोग के सदस्य, राजनीतिक पेंशनभोगी और कलाकार पेंशनभोगी।

  • 1. सेवा पुस्तिका / रजिस्टर: सेवा रजिस्टर सरकारी सेवक द्वारा प्रदान की गई सेवा के समर्थन में मुख्य दस्तावेज है और पेंशन लाभ के लिए गणना के लिए विचार किए जाने वाले परिलब्धियों का निर्धारण करना है। इसलिए, अग्रेषण प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा रजिस्टर सभी प्रकार से पूर्ण है। इसके अलावा, उसे निम्नलिखित की जांच और सुनिश्चित करना चाहिए। (ए) नियुक्ति का प्रकार और जिसके तहत प्राधिकारी को नोट किया जाना चाहिए। (ख) क्या सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से शुरू होने तक सेवा जारी है और उचित सत्यापन के तहत दर्ज की गई है। (ग) सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि / मृत्यु की तारीख दर्ज की गई है। (d) सेवा में आने वाले सभी अवकाशों को अवकाश, समय में शामिल होने, आदि के रूप में नियमित किया जाता है। (() यदि सरकारी कर्मचारी को निलंबन के अधीन रखा गया है, तो निलंबन की अवधि को ड्यूटी, छुट्टी या निलंबन की अवधि के रूप में नियमित किया जाता है, और प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार बनाया जाता है।

  • सेवा के अंत में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के दिन उनके पेंशन लाभ के साथ शांतिपूर्ण और शांत सेवानिवृत्त जीवन का अधिकार है। यह आवश्यक है कि कार्यालय के प्रमुख सरकारी सेवकों के लिए उपलब्ध सेवानिवृत्ति / मृत्यु लाभों को नियंत्रित करने वाले नियमों से परिचित हों। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश, पेंशन कागजात तैयार करने और अग्रेषित करने में सहायक होंगे: पेंशन स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्रत्येक अधिकारी को (प्रत्येक वर्ष मई और नवंबर में) अधीनस्थ अधिकारी से 2 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने के कारण उसके अधीन सरकारी सेवकों की सूची प्राप्त करनी चाहिए (KCSRs का नियम 323)। अराजपत्रित अधिकारियों के संबंध में पेंशन के कागजात एजी (ए एंड ई) को कार्यालय के संबंधित प्रमुखों द्वारा अधिकारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम 3 महीने पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए। (नियम 326 और KCSRs का नियम 332 (सी))। सभी राजपत्रित अधिकारियों को पेंशन के लिए अपना आवेदन फॉर्म icers से कम से कम एक वर्ष पहले KCSRs के सेवानिवृत्ति (नियम ३२ of (१)) में जमा करना चाहिए

  • इस कार्यालय में पेंशन मामला प्राप्त होने और अनुक्रमित होने के बाद, सभी पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस भेजा जाता है, जो एप्लिकेशन नंबर और फ़ाइल आईडी दर्शाता है। कृपया आगे पत्राचार के लिए इस नंबर को उद्धृत करें।

About Gazetted Entitlement

G.E Group निम्नलिखित श्रेणियों के गणमान्य व्यक्तियों / राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में वेतन और भत्ते, छुट्टी, दीर्घकालिक अग्रिम जैसे पात्रता के निर्धारण से संबंधित है: 1. कर्नाटक के राज्यपाल और उनके एडीसी 2. मंत्री, अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, सभापति, विधान परिषद के उपाध्यक्ष, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और मुख्य सचेतक। 3. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य 4. कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। 5. लोकायुक्त और उपलोकायुक्त 6. गैर-सरकारी आयोगों या समितियों के अध्यक्ष 7. समूह 'ए' और कर्नाटक सरकार के समूह 'बी' अधिकारियों की कुछ श्रेणी। इस प्रकार निर्धारित पात्रता को वेतन और भत्तों के आहरण को सक्षम करने के लिए संबंधित कार्यालय प्रमुखों अर्थात डीडीओ / अधिकारियों को वेतन पर्ची के माध्यम से सूचित किया जाता है।

लेखा और वीएलसी के बारे में

राज्य सरकार के वार्षिक खातों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C & AG) के निर्देशों के तहत C & AG's (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार विधानमंडल के समक्ष होने के लिए तैयार किया गया है और इसकी जांच की जाती है। राज्य। वार्षिक खातों में (ए) वित्त खाते और (बी) विनियोग खाते शामिल हैं। वित्त खाते समेकित निधि, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते के अंतर्गत खातों के सारांश विवरण हैं। विनियोग खाते राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के खिलाफ अनुदान-वार व्यय रिकॉर्ड करते हैं और वास्तविक व्यय और प्रदान किए गए धन के बीच भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। प्रधान महालेखाकार (A & E) राज्य वित्त लेखा और विनियोग लेखा तैयार करता है।

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