सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की वेबसाइट का यह भाग केवल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अपेक्षित सूचना प्रसारित करने के लिए है।
यहाँ दी गई जानकारी महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कर्नाटक, पार्क हाउस रोड, बेंगलुरु-560001 के कार्यालय के संबंध में है
C.A.G. ने इस कार्यालय के लिए इस अधिनियम के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए उप महालेखाकार (प्रशासन)/वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया है।
जन सूचना अधिकारी
श्री विग्नेश्वरन के आईएएएस
उप महालेखाकार (प्रशासन) एवं जन सूचना अधिकारी
कार्यालय महालेखाकार (ए एंड ई) कर्नाटक
पार्क हाउस रोड, बेंगलुरु-560001
फोन: 080- 22208096
फैक्स: 080- 22264691
ईमेल: agaekarnataka@cag.gov.in
सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय II के अनुसार सूचना का अधिकार होगा।
अपील प्रक्रिया:
आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार इस कार्यालय का प्रथम अपीलीय प्राधिकारी है:
श्री राजीव कुमार सिंह, आईएएएस, महालेखाकार
कार्यालय महालेखाकार (ए एंड ई) कर्नाटक
पार्क हाउस रोड, बेंगलुरु-560001
फोन: 080- 22252425
फैक्स: 080- 22264691
ईमेल: agaekarnataka@cag.gov.in
आरटीआई अधिनियम के तहत आवश्यक शुल्क
1. कोई नागरिक जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उसे आवेदन के साथ, सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क के रूप में वेतन एवं लेखा अधिकारी/आईएडी को देय 10/- (दस रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर भेजना होगा। 10/- रुपये का शुल्क सार्वजनिक प्राधिकरण को उचित रसीद के साथ नकद के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है।
2. यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी से संबंधित है, तो उसे कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उसे गरीबी रेखा से नीचे होने के अपने दावे के समर्थन में एक प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए।
3. धारा 7 की उपधारा (1) के तहत सूचना प्रदान करने के लिए: उचित रसीद के बदले नकद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से निम्नलिखित दरों पर शुल्क लिया जाएगा:
A4 या A3 आकार के कागज़ में बनाए गए या कॉपी किए गए प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपए (2 रुपए)।
बड़े आकार के कागज़ में कॉपी का वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य।
नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य और
रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं और प्रत्येक बाद के घंटे (या उसके अंश) के लिए 5 रुपए का शुल्क।
4. धारा 7 की उपधारा (5) के तहत सूचना प्रदान करने के लिए: निम्नलिखित दरों पर शुल्क लिया जाएगा:
डिस्केट या फ्लॉपी में दी गई सूचना के लिए प्रति डिस्केट या फ्लॉपी पचास रुपए (50 रुपए) और
मुद्रित रूप में दी गई सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य पर या प्रकाशन से अंशों की फोटोकॉपी के लिए दो रुपए (2 रुपए)।