राज्य सरकार के वार्षिक लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) के निर्देशों के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने से पहले तैयार और जांचे जाते हैं। वार्षिक लेखों में (क) वित्त लेखे और (ख) विनियोग लेखे शामिल हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत लेखों का सारांश विवरण हैं। विनियोग लेखे राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के विरुद्ध अनुदान-वार व्यय रिकॉर्ड करते हैं और वास्तविक व्यय और प्रदान की गई निधियों के बीच भिन्नताओं के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) राज्य वित्त लेखे और विनियोग लेखे तैयार करते हैं।