GPF Information/ಜಿಪಿಎಫ್ ಮಾಹಿತಿ
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Provident Fund Status/ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸ್ಥಿತಿ
- Eligibility to join the Provident fund/ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಲು ಅರ್ಹತೆ
- Nominations/ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು
- Subscriptions/ಚಂದಾದಾರಿಕೆ
- Advances/ಮುಂಗಡ
- Withdrawals/ವಾಪಸಾತಿ
- Final Closure/ಅಂತಿಮ ಮುಕ್ತಾಯ
- Tips for Better Services/ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು
- Grievance/ಕುಂದುಕೊರತೆ
- FAQ/ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ
निधि में शामिल होने की पात्रता.-
(1) उप-नियम (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन, सरकारी कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियां निधि में शामिल होने के लिए पात्र होंगी, सिवाय उन लोगों के जो 01.04.2006 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए हैं;
(क) किसी भी सेवा के सभी पूर्ण सदस्य, चाहे वे पेंशन योग्य हों या गैर-पेंशन योग्य, जिनकी सेवा की शर्तें कर्नाटक राज्य सिविल सेवा अधिनियम, 1978 द्वारा शासित हैं।
(ख) किसी भी सेवा में सभी परिवीक्षाधीन व्यक्ति जो अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर सेवा के पूर्ण सदस्य बनने के पात्र हैं।
(ग) परिवीक्षा पर या स्थानापन्न या अस्थायी क्षमता में नियुक्त सभी व्यक्ति, बशर्ते कि वे नियोजित रहे हों या कार्यालय प्रमुख की राय में, कम से कम एक वर्ष के लिए नियोजित होने की संभावना है।
(घ) पुनर्नियोजित पेंशनभोगी (अनुबंध आधार पर नियुक्त पेंशनभोगी सहित) बशर्ते कि वे एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पुनर्नियोजित हों तथा एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पुनर्नियोजित हों। बाद के मामले में, वे एक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ही निधि में अंशदान करने के पात्र होंगे।
(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी, जिसे अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करने की आवश्यकता है या अनुमति दी गई है, निधि में अंशदाता के रूप में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह ऐसी निधि में अंशदान करने का अपना अधिकार बरकरार रखता है।
(3) कोई भी सरकारी कर्मचारी जो इस नियम के तहत सदस्यता के लिए योग्य नहीं है, जिसे अब तक लागू नियमों या आदेशों के तहत सदस्यता के लिए विधिवत रूप से स्वीकार किया गया है, वह सदस्य बना रहेगा तथा उन नियमों या आदेशों में समय-समय पर निहित अंशदान की बाध्यता तथा दरों से संबंधित किसी विशेष प्रावधान द्वारा शासित होगा, जब तक कि उसकी सेवा की शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती रहेंगी।
(4) किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार की सेवा से राज्य सरकार की सेवा में स्थानांतरण पर नियुक्त कर्मचारी।
(5) सभी अन्य पात्र सरकारी कर्मचारी निधि में शामिल होने का चुनाव कर सकते हैं।
(6) कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, अपनी इच्छा से, निधि को नियंत्रित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार निधि में सदस्यता ले सकते हैं।
(7) कर्नाटक राज्य विधानमंडल और कर्नाटक उच्च न्यायालय के कर्मचारी जो निधि के सदस्य थे।
(8) कोई अन्य सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी वर्ग जिस पर राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इन नियमों को लागू कर सकती है।

