एक कल्याण सहायक है, जिसे प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया है। कल्याण सहायक ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करता है और उन जिम्मेदारियों को पूरा करता है जो कामकाजी परिस्थितियों में सुधार सुनिश्चित करते हैं । उनके कर्तव्य और कार्य इस प्रकार हैं:-

  1. पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के आईडी कार्ड और रेलवे परिवार पहचान पत्र जारी करना और; अपने प्रारंभिक चरण में नए भर्ती और नए हस्तांतरणकर्ताओं को सलाह देना आवश्यक हो सकता है ।
  2. प्रावधानों पर सलाह देना और कार्यालय भवन में सुविधाओं और कल्याणकारी सुविधाओं को बनाए रखना, यानी पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं, सुरक्षित पेयजल, समग्र स्वच्छता की व्यवस्था को प्रोत्साहित करना।
  3. अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन कर रहे मृतक कर्मचारियों के परिवार की शर्तों के व्यक्तिगत सत्यापन में उप निदेशक (प्रशासन) की सहायता करना, जो पदेन कल्याण अधिकारी भी हैं ।
  4. विभागीय टिफिन कक्ष के गुणवत्तापूर्ण भोजन और सुचारू संचालन पर सलाह देना।
  5. सामाजिक बंधनों को मजबूत बनाने और कार्यस्थल पर एकरसता को तोड़ने के लिए कर्मचारियों के सदस्यों के बीच नियमित सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना ।
  6. गुवाहाटी दौरे पर आउटस्टेशन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था और गुवाहाटी और आउटस्टेशनों में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए रेलवे रेस्ट हाउस की व्यवस्था सहित संपर्क करना ।
  7. ड्यूटी/लीव पर आगे बढ़ने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आपातकालीन कोटे की व्यवस्था करें।
  8. इन विशेष दिनों के महत्व को बनाए रखने और बड़े पैमाने पर देश और ग्रह पृथ्वी के प्रति देशभक्ति पैदा करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के विशेष दिनों के पालन का आयोजन करना ।
  9. स्टाफ के सदस्यों की समग्र भलाई के लिए रक्तदान शिविर, योग शिविर, ध्यान शिविर, स्वास्थ्य और दंत जांच आदि जैसे शिविरों का आयोजन करना।
  10. सेवानिवृत्ति के मामलों के बाद के लिए रेलवे लेखा कार्यालय के साथ संपर्क करना और पेंशनभोगियों के पीपीओ प्राप्त करना।
  11. अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रेलवे आवास के व्यवसाय/आत्मसमर्पण के संबंध में सरकारी मामलों और वरिष्ठ अनुभाग अभियंता के साथ रेलवे प्रशासन के साथ संपर्क करना।
  12. आपातकालीन स्थिति में अधिकारियों और कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करना और अस्पताल में भर्ती अधिकारियों और कर्मचारियों की भलाई की जांच करना ।
  13. उन अधिकारियों के परिजनों के निकटतम का दौरा करना जो अपने मुख्यालय के बाहर स्थानों पर दोहन में मर जाते हैं और उनकी भलाई की जांच करते हैं और सहायता प्रदान करते हैं, जिसकी आवश्यकता हो सकती है |
  14. कार्यालय और कार्यालय स्टाफ सदस्यों के कल्याण से संबंधित कोई अन्य मुद्दा।
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