Interface with Legislation
भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (1) में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को संघ के खातों से संबंधित रिपोर्टें राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने का अधिदेश दिया गया है, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुमोदन करती है।