महानिदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर सीमा  रेलवे, मालीगांव, गुवाहाटी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 149, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 13,  16,  17 एवं  18 और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2007    में  निहित शक्तियों के तहत भारत सरकार के एक जोनल रेलवे, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की लेखापरीक्षा करने के लिए  प्रत्यायोजित किया गया है।

(संविधान और डीपीसी अधिनियम से लिया गया)

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