स्थापना शुल्क की लेखापरीक्षा में भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, भारतीय रेलवे वित्तीय संहिता भाग I के अध्याय VIII, भारतीय रेलवे प्रशासन और वित्त के अध्याय VIII, Xऔर XII, भारतीय रेलवे स्थापना मैनुअल, भाग 1 के अध्याय XVI ,भारतीय रेलवे लेखा संहिता भाग I के अध्याय VIII, XII और XIV में निहित नियम,   व्यक्तिगत रेलवे के लिए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किसी भी विशेष नियम और प्रक्रिया के साथ-साथ एमएसओ (ऑडिट) के अध्याय 2-6 में निहित निर्देशों का पालन किया जाता है। स्थापना मामलों की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित शामिल हैं:

 

  1. स्थापना मामलों से संबंधित प्रतिबंधों की लेखापरीक्षा;
  2. कंप्यूटरीकृत पे रोल सिस्टम;
  3. पीएफ अकाउंटिंग
  4. वेतन बिलों का ऑडिट;
  5. वेतन वृद्धि,वेतन में संशोधन,आवंटन;
  6. स्थानापन्न नियुक्ति का ऑडिट;
  7. वेतन का बकाया;
  8. अवकाश वेतन के बराबर नकद भुगतान;
  9. वेतन का अग्रिम,यात्रा भत्ता,वाहनों की खरीद;
  10. आवासीय भवनों का किराया;
  11. पास और पीटीओ की लेखापरीक्षा;
  12. आकस्मिक वाउचर;
  13. छुटी खाता, निर्धारण;
  14. चिकित्सा उपस्थिति बिल;
  15. भविष्य निधि की लेखापरीक्षा,अस्थायी निकासी,अंतिम निकासी;
  16. स्टाफ बेनिफिट फंड के खातों का ऑडिट;
  17. रेलवे कर्मचारी बीमा योजनाएं;
  18. उत्पादकता लिंक्ड बोनस;

सामान्य पुस्तकों आदि के साथ मिलान।

जोनल मुख्यालय के कार्मिक कार्यालय के साथ-साथ मुख्यालय में निर्माण संगठन, कटिहार, अलीपुरद्वार, लुंडिंग, रंगिया, तिनसुकिया में अनुमंडल कार्मिक कार्यालय और डिब्रूगढ़ और न्यू बोंगईगांव में कार्यशाला एवं भंडार कार्मिक कार्यालय।

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