भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन राजस्थान सरकार के श्रम विभाग द्वारा "भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण" पर किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा के मामलों से संबंधित है। यह लेखापरीक्षा इस बात का आंकलन करने के लिए की गई थी कि क्या राज्य सरकार द्वारा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (बीओसीडब्ल्यू अधिनियम) के तहत अधिसूचित नियम, इस अधिनियम की भावना के अनुरूप थे और क्या मौजूदा व्यवस्था अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त थी।