इस प्रतिवेदन में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन, सीएजी की निरीक्षण भूमिका, निगमित अभिशासन, निगमित सामाजिक दायित्व एवं राजस्थान लोक उपापन में पारिदर्शिता (आरटीपीपी) अधिनियम, 2012 व आरटीपीपी नियमों, 2013 की अनुपालना पर अध्याय सम्मिलित हैं।
31 मार्च 2020 को राजस्थान राज्य में 38 सरकारी कम्पनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कम्पनियों एवं तीन सांविधिक निगमों को सम्मिलित करते हुए 45 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के अधीन हैं।