निम्नलिखित वैधानिक लेखापरीक्षा कर्तव्य प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखंड को सौंपे गए हैं:

सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 15, 16, 17, 19 और 20 के तहत राज्य सरकार के विभागों के व्यय और राजस्व की लेखापरीक्षा।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्य वित्त, राज्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट (सिविल), राज्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट (राजस्व प्राप्तियां) और राज्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यिक) पर रिपोर्ट तैयार करना।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट (सिविल/स्थानीय निकाय) तैयार करना।
झारखंड सरकार के वित्त और विनियोग खातों और विश्व बैंक परियोजनाओं के खातों को प्रमाणित करें।
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