आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया

कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के तहत कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, उसे लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी में अनुरोध करना होगा, साथ में नीचे प्रक्रिया 3 में उल्लिखित शुल्क भी देना होगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक को पत्राचार के लिए अपना नाम और पता, टेलीफोन नंबर (वैकल्पिक) और यदि संभव हो तो वह विशिष्ट जानकारी जो वह चाहता है, उसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए।

शुल्क

I.(a) शुल्क का भुगतान उचित रसीद के साथ नकद में या वेतन एवं लेखा अधिकारी (लेखा परीक्षा), प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, रांची के कार्यालय के पक्ष में बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा किया जा सकता है।

(b) शुल्क की मात्रा:- धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ ऊपर (a) में उल्लिखित तरीके से दस रुपये (10/- रुपये) का आवेदन शुल्क भी देना होगा।

II. धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के लिए निम्न दर से शुल्क लिया जाएगा:-

निर्मित या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के कागज) के लिए दो रुपए (2/- रुपए)।

बड़े आकार के कागज में प्रतिलिपि का वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य।

नमूने या मॉडल के लिए वास्तविक लागत या मूल्य।

डिस्केट या फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए, प्रति डिस्केट या फ्लॉपी पचास रुपए (50/- रुपए) तथा उसका अंश।

अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं तथा प्रत्येक बाद के घंटे के लिए पांच रुपए (5/- रुपए) का शुल्क।

आवेदन एवं शुल्क प्राप्ति की व्यवस्था

आवेदन एवं शुल्क प्राप्ति की व्यवस्था प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) झारखंड, रांची के कार्यालय के अभिलेख एवं सामान्य अनुभाग में की गई है। आवेदक प्रक्रिया 3 (ए) के अनुसार अपेक्षित शुल्क भी जमा कर सकता है।

अपील और अपीलीय प्राधिकारी आदि यदि कोई हो

सीपीआईओ यानी वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) झारखंड, रांची के निर्णय के विरुद्ध अपील अपीलीय प्राधिकारी यानी प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) झारखंड, रांची के समक्ष की जा सकती है।
प्रकटीकरण आवश्यकता
सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवश्यकताएँ

 

  संदर्भ जानकारी उपलब्ध है
संगठनात्मक अध्याय II, 4.1 (बी) (i) हमारे बारे में
कर्तव्य अध्याय II, 4.1 (बी) (ii) डीपीसी अधिनियम
निर्णय लेने की प्रक्रिया अध्याय II, 4.1 (बी) (iii) देखें
मानदंड अध्याय II, 4.1 (बी) (iv) लेखापरीक्षा मानक
नियमावली अध्याय II, 4.1 (बी) (v) मेनू के अंतर्गत उपलब्ध: संसाधन > अधिनियम और मैनुअल
रखे गए दस्तावेज़ अध्याय II, 4.1 (बी) (vi) लेखापरीक्षित संस्थाओं से प्राप्त दस्तावेजों से संबंधित विभाग द्वारा रखे गए दस्तावेज।
परामर्श व्यवस्था अध्याय II, 4.1 (बी) (vii) लागू नहीं
बोर्ड/समितियां अध्याय II, 4.1 (बी) (viii) देखें
निर्देशिका अध्याय II, 4.1 (बी) (ix)
वेतनमान अध्याय II, 4.1 (बी) (x) देखें
बजट अध्याय II, 4.1 (बी) (xi) मेनू के अंतर्गत उपलब्ध: हमारे बारे में > बजट और व्यय
सब्सिडी अध्याय II, 4.1 (बी) (xii) लागू नहीं
रियायतें, परमिट, प्राधिकरण अध्याय II, 4.1 (बी) (xiii) लागू नहीं
इलेक्ट्रॉनिक सूचना अध्याय II, 4.1 (बी) (xiv) इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है
सुविधाएँ अध्याय II, 4.1 (बी) (xv) नागरिक चार्टर
जन सूचना अधिकारी अध्याय II, 4.1 (बी) (xvi) जैसा कि नीचे बताया गया है
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
श्री रौनक रंजन
उप महालेखाकार (प्रशासन)
प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) झारखंड, रांची का कार्यालय
डाकघर - डोरंडा, पिन - 834002.
फोन नंबर: (0651) 2410050
फैक्स नंबर: (0651) 2413701
ईमेल: agaujharkhand[at]cag[dot]gov[dot]in
श्रीमती इंदु अग्रवाल
प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) झारखंड
प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) झारखंड का कार्यालय, रांची
डाकघर - डोरंडा, पिन - 834002.
फोन नंबर: (0651) 2412432
फैक्स नंबर: (0651) 2412517
ई-मेल: agaujharkhand[at]cag[dot]gov[dot]in

 

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