परिचयः-

      कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उद्योग एवं कॉरपोरेट कार्य, नई दिल्ली, सीएजी (डीपीसी) अधिनियम 1971 की धारा 13,14, और 19/20 के तहत 06 केंद्रीय मंत्रालयों और 03 विभागों की लेखापरीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त यह कार्यालय 67 सीपीएसई (इनमें से 16 सीपीएसई निष्क्रिय/परिसमाप्त/बंद हैं) की वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा, 21 वित्त/विनियोग लेखों, 11 केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखों का प्रमाणन, समेकित वित्तीय विवरण का इकाईयों का बाहरी सहायता प्राप्त योजना तथा इन मंत्रालयों और विभागों के तहत सीएबी की सीपीएसई/उप-इकाईयों की 760 लेखापरीक्षा संस्थाओं/ए.बी./एनजीओ/उप-इकाईयों की लेन-देन लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार है।

लेखापरीक्षा को आगे तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया हैः-

  1. वित्तीय/प्रमाणन लेखापरीक्षाएँ
  2. निष्पादन लेखापरीक्षाएँ/थीमेटिक समीक्षाएँ
  3. लेन-देन/अनुपालन लेखापरीक्षा

इस कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत मंत्रालयों और विभागों की सूचीः-

मंत्रालयों की सूची

  1. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  2. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
  3. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
  4. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
  5. पर्यटन मंत्रालय
  6. वस्त्र मंत्रालय

विभागों की सूचीः-

  1. वित्तीय सेवाएँ विभाग
  2. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
  3. रसायन और पट्रो-रसायन विभाग
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