भारत के संविधान का अनुच्छेद 151 प्रावधान करता है कि:

 (I)  भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको संसद के प्रत्येक संदन के समक्ष रखवाएगा।

 (II) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको उस राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा।

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