नागरिकों तक सूचना पहुँचना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समय पर प्रतिक्रिया देने का आदेश दिया गया है। यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक /शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा नागरिकों को आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करने के लिए की गयी एक पहल है जिसके द्वारा कोई भी नागरिक पोर्टल गेटवे से शीघ्र ही प्रथम अपीलीय अधिकारी, पीआईओ तथा अन्य से राज्य सरकार के साथ-साथ भारत सरकार के अधीन कार्यरत विभिन्न लोक प्राधिकारियों को आरटीआई से संबंधित सूचनाएँ वेब माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य

सूचना के अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़वा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना तथा लोगों के लिए हमारे लोकतंत्र को सही अर्थ में परिभाषित करना है। यह कहने की अवश्यकता नहीं है कि, एक जागरूक नागरिक तंत्र के उपकरणों पर आवश्यक निगरानी रखने तथा शासन के प्रति और अधिक जवाबदेही तय करने हेतु बेहतर तरीके से इसे लागू करने की आवश्यकता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

यहाँ दी गयी सूचना कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), गुजरात के साथ अहमदाबाद स्थित शाखा कार्यालय (निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी/ गुजरात आवास बोर्ड गांधीनगर सहित) को इस अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया : इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन अँग्रेजी, गुजराती अथवा हिन्दी में लिखकर संबंधित जन सूचना अधिकारी को अधोलिखित पैरा 3 में उल्लेखित शुल्क के साथ प्रस्तुत करेगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप:  आवेदन पत्र का प्रारूप निर्धारित नहीं है। आवेदक अपना नाम एवं पत्राचार का पता, दूरभाष संख्या (वैकल्पिक) तथा मांगी जाने वाली विशिष्ट जानकारी का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें तथा यदि व्यावहारिक स्तर पर संभव हो तो संख्या एवं तिथि का भी उल्लेख करें।

शुल्क

शुल्क का भुगतान उचित रसीद अथवा वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारतीय लेखा विभाग, राजकोट के पक्ष में/ बैकर चेक/ बैंक डाफ्ट/ इंडियन पोस्टल आर्डर द्वारा नकद रूप में किया जा सकता है।

शुल्क की राशि

  • धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ रू दस (रू 10/-) का आवेदन शुल्क उपरोक्त प्रक्रिया तहत देय होगा ।
  • धारा 7 की उप-धारा(1) के अधीन सूचना प्रदान करने हेतु शुल्क निम्नलिखित दरों पर देय होगा :-

उत्पादित एवं प्रतिकृति प्रति (ए-4 अथवा ए-3 के आकार का पृष्ठ) हेतु दो रुपए प्रति पृष्ठ

बडे आकार के पृष्ठ में प्रतिकृति का वास्तविक प्रभार अथवा लागत मूल्य, नमूनों अथवा प्रतिरूपों हेतु वास्तवित लागत अथवा मूल्य तथा अभिलेखो का निरीक्षण करने के दौरान प्रथम घंटे हेतु कोई शुल्क नहीं होगा तथा इसके उपरांत प्रत्येक आगामी घंटों हेतु पाँच रुपये प्रति घंटा की दर शुल्क देय होगा।/

आवेदन एवं शुल्क की पावती हेतु व्यवस्था

दोनों कार्यालयों के लोक सूचना अधिकारियों के स्वागत काउंटर पर आवेदन एवं शुल्क की पावती की व्यवस्था है। आवेदक उपरोक्त वर्णित प्रकिया के अनुरूप भी अपेक्षित शुल्क जमा कर सकते हैं ।

अपील एवं पुर्नविचार प्राधिकारी इत्यादि, यदि कोई हो

लोक सूचना अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध अपील पुनर्विचार प्राधिकारी अर्थात विभागाध्यक्ष यथा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) के समक्ष की जा सकती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन आवश्यकताएं

  संदर्भ सूचना की उपलब्धता
संगठन अध्याय  II, 4 1 (बी) (i) हमारे बारे में
कर्तव्य अध्याय II, 4 1(बी) (ii) सेवा अधिनियम के कर्तव्य शक्तियाँ एवं शर्तें  
निर्णय लेने की प्रक्रिया अध्याय II, 4 1 (बी) (iii) कार्यालय प्रधान महालेखाकार के मानक मेंनुयल्स आदेश, संगठनातंकम चार्ट
नियम अध्याय II, 4 1 (बी) (iv) www.saiindia.gov.in (लेखापरीक्षित मानक)
मेंनुअल अध्याय II, 4 1 (बी) (v) मेंनुअल की सूची
दस्तावेज़ अध्याय I, 4 1 (बी) (vi) विभाग द्वारा रखे गए दस्तावेज़ लेखापरीक्षित संस्थाओं से प्राप्त दस्तावेजों से संबंधित हैं।
परामर्श की  व्यवस्थाएँ अध्याय II, 4 1 (बी) (vii) लागू नहीं
बोर्ड्स/ समितियां अध्याय II, 4 1 (बी) (viii) 1.यौन उत्पीड़न शिकायत समिति  2.स्थानांतरण एवं पदस्थापना बोर्ड  
निर्देशिका अध्याय II, 4 1 (बी) (ix) (दूरभाष निर्देशिका) 
वेतन स्केल अध्याय II, 4 1 (बी) (x) कार्यालय में कार्मिकों के वेतन मान  
बजट अध्याय II, 4 1 (बी) (xi) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), गुजरात राजकोट का बजट
 आर्थिक अनुदान अध्याय II, 4 1 (बी) (xii) लागू नहीं  
रियायत, अनुज्ञप्ति, प्राधिकरण अध्याय II, 4 1 (बी) (xiii) लागू नहीं
एलेक्ट्रोनिक सूचनाए अध्याय II, 4 1 (बी) (xiv) उपलब्ध सूचनाए वेबसाइट पर उपलब्ध हैं
सुविधाएं अध्याय II, 4 1 (बी) (xv) सैमपल नागरिक चार्टर
लोक सूचना अधिकारी अध्याय  II, 4 1 (बी) (xvi)
सुश्री वीनस चौधरी
लोक सुचना अधिकारी &
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन),
पीआर का कार्यालय महालेखाकार
(ऑडिट-I), गुजरात,
रेस कोर्स रोड, राजकोट।
ईमेंल पता:- pagau1Gujarat[at]cag[dot]gov[dot]in दूरभाष संख्या (का.) 0281-2448041,
0281-2446836 (Ext. 104)   
यौन उत्पीड़न शिकायत समिति  
अध्यक्ष सुश्री वीनस चौधरी, वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)
पीआर का कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), गुजरात, राजकोट

समिति सदस्यगण:
सुश्री कल्पना ए सामंत, उप महालेखाकार (एएमजी-I और II)
श्री दिलीपकुमार सी. मार्थाक, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सुश्री मधु एम. चौरसिया, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
   
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
श्री डी.आर.पाटिल,
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं प्रधान महालेखाकार, (लेखापरीक्षा-I),
गुजरात, रेस कोर्स रोड,
राजकोट ईमेंल पता:-
ईमेंल पता:- pagau1gujarat[at]cag[dot]gov[dot]in
दूरभाष संख्या (का.) 0281-2450492, 2446836 (Ext. 100)
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