भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तों के अधिनियम 1971 की विभिन्न धाराओ के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-II द्वारा (1) पंचायतें,ग्रामीण आवास एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा (2) शहरी विकास एवं शहरी आवास विभाग की लेखापरीक्षा के साथ टीजीएस कार्यकलापों तथा स्थानीय निकायों/पीआरआई के लेखापरीक्षा कार्य भी करता है। लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-II में कुल 5– एपीएम, ईसीपीए,ओएडी I,ओएडी II तथा आकड़ा विश्लेषण समूह शामिल हैं।

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