सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा-II
कुल 647 लेखापरीक्षित संस्थाओं की लेखापरीक्षा के विषय में सामान्य क्षेत्र स्कन्ध में 06 (एएई), 91 लेखापरीक्षा इकाई (एयू) तथा 550 कार्यान्वयन इकाइयां (आईयूएस) की सूची नीचे दी गयी है-
क्रम सं | समूह | विभाग | एईई | एयू | आईयू | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | एएमजी –II | पंचायत, ग्रामीण आवास तथा विकास | 4 | 41 | 347 | 392 |
2 | एएमजी -II | शहरी आवास एवं विकास | 2 | 50 | 203 | 255 |
कुल | 6 | 91 | 550 | 647 |
एपीएम अनुभाग
एपीएम अनुभाग इस कार्यालय में नोडल अनुभाग के रूप में कार्य करता है, जिसका मुख्य कार्य तीनों स्कंधों के साथ मिलकर वार्षिक लेखा परीक्षा योजना तैयार करने तथा लेखापरीक्षा योजना को गति प्रदान करने के कार्य को तीनों स्कंधों के समाकलन सहित इसे प्रधान महालेखाकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात मुख्यालय को भेजने का कार्य करता है।
साथ ही यह अनुभाग कार्यालय के लिए लेखापरीक्षा तैयार करने का कार्य करता है तथा एएमजी –II स्कन्ध में कार्यरत क्षेत्रीय लेखापरीक्षा दलों के लिए टूर प्रोग्राम भी तैयार करता है तथा यह अनुभाग प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) गुजरात राजकोट को विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट एवं विवरणियों को प्रस्तुत करने के बाद मुख्यालय भेजने का कार्य करता है।
लेखापरीक्षा योजना एवं प्रोग्रामिंग कार्यों का वितरण –
वार्षिक लेखापरीक्षा योजना के ढ़ाचे के अंतर्गत विस्तृत लेखापरीक्षा योजना को ऑडिट प्लानिंग के माध्यम से लेखापरीक्षा प्रोग्राम के रूप में संबंधित समूह अधिकारियों के प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रणाधीन कार्यरत विभिन्न समूह जैसे एएमजी–I, एएमजी–II तथा एएमजी–III समूहों को वितरित किया जाता है।
वार्षिक लेखापरीक्षा योजना एवं इसका कार्यान्वयन
एपीएम अनुभाग एएमजी –II के तहत एक नोडल अनुभाग के रूप में सभी तीनों विंगस की लेखापरीक्षा योजनाओं को समाहित करते हुए सम्पूर्ण कार्यालय के संबंध में आगामी दो वर्षो के लिए चल योजना (रोलिंग प्लान) सहित एक समेकित वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाने का कार्य करता है।
इस कार्यालय की वर्ष 2019-20 के बाद की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना वर्ष 2016 की अनुपानल लेखापरीक्षा दिशा निर्देशों के पूर्ण कार्यान्वयन का प्रतिनिधित्व करती है। सभी सुनियोजित अनुपालन लेखापरीक्षा (एफसीए) सकेंद्रित अनुपालन लेखापरीक्षा का एक रूप है जिसमें उच्च स्तरीय पदानुक्रमित शीर्ष लेखापरीक्षा (एएई) के अनुसार अर्थात व्यक्तिगत लेखापरीक्षा इकाइयों से संबंधित कोई पृथक अनुपालन लेखापरीक्षा नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी लेखापरीक्षा प्रणालीगत हो इसमें कोई विलगित उदाहरण सम्मिलित न हो।
इस कार्यालय के द्वारा अप्रेल 2018 से आगे एक दृष्टिकोण लागू कर दिया गया था, इसके परिणाम स्वरूप हमारी समस्त अनुपालन लेखापरीक्षा को कुछ सफलता के साथ विशिष्ट विषयों तथा लेखापरीक्षा क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना था। हमारा ध्येय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखा कार्यक्षेत्र और नमूना लेखापरीक्षा को आश्वासन की ओर बढ़ाना था जो कि विशेष रूप से हमारी अनुपालन लेखापरीक्षा में शामिल है, तथा लेखापरीक्षा का परिणाम भी लेखापरीक्षा योजना और लेखा डिसाइन पर किए गए समय की मात्रा में भी वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा निष्पादन में लगे समय में तदनुसार कमी आएगी।
इस अभ्यास के भाग के रूप में, इस कार्यालय में शीर्ष लेखापरीक्षा इकाइयों (ए ए ई ) के वर्गीकरण की समीक्षा की है जो नीति निर्धारण, निरीक्षण और नियंत्रण, लेखापरीक्षा इकाइयों के वर्गीकरण तथा इकाइयों के क्रियान्वयन के स्तर के अनुरूप है। 14 विभागों के संबंध में हमारे द्वारा 41 (ए ए ई ), 1171 लेखापरीक्षा यूनिट (ए यू ) तथा 2991 कार्यान्वित एजेंसियां (आइयू) को 14,683 जीपीएस के साथ परिभाषित किया है।
कार्यालय की लेखापरीक्षा यूनिवर्ष को समूह के रूप में नीचे दी गयी तालिका में दर्शाया गया है-
क्रम सं | स्कन्ध | विभाग | एईईएस | एयूएस | आईयूएस | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | एएमजी-I | शिक्षा | 4 | 74 | 14605 | 14683 |
2 | एएमजी-I | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 6 | 48 | 203 | 257 |
3 | एएमजी-I | श्रम व रोजगार | 7 | 64 | 357 | 428 |
4 | एएमजी-I | सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण | 3 | 144 | 214 | 361 |
5 | एएमजी-I | खेलकूद , युवा एवं संस्कृति गतिविधियां | 1 | 5 | 27 | 33 |
6 | एएमजी-I | पर्यटन | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | एएमजी-I | जन जातीय विकास | 1 | 5 | 74 | 80 |
8 | एएमजी-I | महिला एवं बाल विकास | 1 | 222 | 701 | 924 |
9 | एएमजी-II | पंचायत, ग्रामीण आवास – विकास विभाग | 1 | 113 | 1979 | 2093 |
10 | एएमजी-II | शहरी आवास तथा शहरी विकास विभाग | 1 | 34 | 1136 | 1171 |
11 | एएमजी-II | कृषि एवं सहकारिता | 3 | 56 | 601 | 660 |
12 | एएमजी-II | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति | 1 | 54 | 1006 | 1061 |
13 | एएमजी-II | नर्मदा जल संसाधन एवं कल्पसर | 4 | 54 | 37 | 95 |
14 | एएमजी-II | एसएसएल | 1 | 114 | 268 | 383 |
कुल | 41 | 1152 | 21532 | 22725 |
ईसीपीए
ईसीपीए अनुभाग के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं-
- मुख्यालय द्वारा चयनित अखिल भारतीय समीक्षा के विषय तथा निष्पादन लेखापरीक्षा/ थिमेंटिक लेखापरीक्षा से संबंधित कार्य।
- संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा/ थेमेंटिक लेखापरीक्षा/ एफसीए दलों द्वारा टूर प्रोग्राम प्रस्तुत करने पर ईसीपीए अनुभाग संबंधित समूह अधिकारियों द्वारा अनुमोदन लेने के पश्चात आगे की प्रक्रिया का कार्यान्वयन करता है।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपी एवं सीए ) अधिनियम 1971 कि धारा 14 के अंतर्गत संस्था/ निकाय/ प्राधिकरण की पहचान करना ।
- प्रेस क्लिपिंग पर कार्यवाही ।
मुख्यालय तथा नोडल संख्याकीय अधिकारी के साथ एफसीए/ थिमेंटिक लेखापरीक्षा/ निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित नामूना लेखापरीक्षा के संबंध में ईसीपीए अनुभाग पत्राचार संबंधी कार्य करता है
चूकी राज्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए लेखापरीक्षा दल द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा/ थिमेंटिक लेखापरीक्षा/ एफसीए पर की गयी रिपोर्ट को प्रत्यक्ष रूप से संबंधित समूह अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जाता है और इसकी अग्रिम कार्यवाही प्रतिवेदन अनुभाग द्वारा प्रधान महालेखाकार को समूह अधियाकरियों द्वारा प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जाती है इसलिए इन्हे ईसीपीए अनुभाग के माध्यम से नहीं भेजा जाता तथापि अखिल भारतीय समीक्षा/ केन्द्रीय निष्पादन लेखा समीक्षा को ईसीपीए अनुभाग के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है ।
आकड़ा विश्लेषण समूह
इस कार्यालय के आकड़ा विश्लेषण समूह के मुख्य कार्य क्षेत्रीय दलों द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा/थिमेंटिक लेखापरीक्षा में विभिन्न प्रकार के ऑडिट टूल्स (Tableau, SQL ) का प्रयोग कर के एकत्रित किए गए डाटा का रखरखाव के साथ लेखापरीक्षा योजना संबंधी कार्य भी करना है । इसके आगे जहां भी अवस्यक हो जोखिम क्षेत्र के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा/थिमेंटिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा प्राप्त किए गए डाटा को रिस्टोर करने में सहता प्रदान करना। वर्ष 2016-17 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में आकड़ा विश्लेषण समूह द्वारा प्राप्त सहायता के आधार पर ही एमए वात्सल्य योजना तथा मुख्यमंत्री अमृतम योजना के कार्यान्वयन की थिमेंटिक लेखापरीक्षा की गयी । **
ओएडी I तथा ओएडी II अनुभाग-
ओएडी I तथा ओएडी II अनुभाग स्थनीय निकायों से संबंधित जैसे पंचायत, ग्रामीण आवास एवं विकास विभाग (जैसे जिला पंचायत, तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत) तथा शहरी आवास एवं विकास विभाग (नगर निगम, नगरपालिकाएँ तथा अधिसूचित क्षेत्र) की लेखापरीक्षा के अंतर्गत जारी किए गए ड्राफ्ट निरीक्षण प्रतिवेदनो की जाच तथा जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुसरण के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों के अधिनियम 1971 की धारा 14(1) तथा 20(1) के तहत लेखापरीक्षित रिपोर्ट की जाच करता है ।
इसके अतिरिक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों के अधिनियम 1971 की धारा 13 के अधीन ड्राफ्ट निरीक्षण रिपोर्ट को प्रचालन करने के साथ अन्य लेखापरीक्षा यूनिट द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों का अनुसरण भी करता है साथ ही धारा 14 के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की लेखा परीक्षा की जाती है ।
इसके अतिरिक्त ओएडी I अनुभाग स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा हेतु तकनीकी मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण (टीजीएस) प्रदान करने संबंधी कार्य करता है। जिसमें शामिल हैं-(1) स्थानीय निकाय के स्थानीय निधि लेखों (ईएलएफ़ए) की की जा रही लेखापरीक्षा में परीक्षक को मार्गदर्शन प्रदान करना (2) ईएलएफ़ए द्वारा परीक्षित कुछ स्थानीय निकायो की टेस्ट चेक आयोजित करना ताकि तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। (3) ऐसी रिपोर्ट जिंका सूक्ष्म परीक्षण किया जाना है ईएलएफ़ए द्वारा जारी निरीक्षण रिपोर्ट की गुणवत्ता की जाच करना ।
ईएलएफ़ए द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा तथा ईएलएफ़ए को दिशा निर्देश देने का तात्पर्य मजबूती प्रदान करने से हैं।