सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा-I

कुल 2921 लेखापरीक्षित संस्थाओं की ऑडिट यूनिवर्स का निपटान कार्यालय के लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह (एएमजी-I) विंग द्वारा किया जाता है, जिसमें 16 एपेक्स लेखापरीक्षित संस्थाएं (ए ए ई) ,538 लेखापरीक्षा इकाई (ए यू) तथा 2367 कार्यान्वयन इकाइयां (आई यू एस) शामिल है जिसकी सूची नीचे दी गयी है-

क्र.सं. समूह विभाग एएई एयू आईयू कुल
1 एएमजी-I शिक्षा 6 64 357 427
2 एएमजी-I स्वास्थ्य एवं कल्याण 3 159 217 379
3 एएमजी-I श्रम व रोजगार 1 54 1006 1061
4 एएमजी-I सामाजिक न्याय  एवं सशक्तिकरण 1 113 546 660
5 एएमजी-I खेलकूद, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधि 1 112 121 234
6 एएमजी-I पर्यटन विभाग 1     1
7 एएमजी-I जनजातीय विकास 1 34 120 155
8 एएमजी-I महिला तथा बाल विकास 2 2   4
    कुल 16 538 2367 2921

ओएडी-III अनुभाग

ओएडी-III मुख्यत: लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह (एएमजी-I) का ही एक प्रमुख अनुभाग है जो लेखापरीक्षा योजना का निष्पादन कार्य तथा लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह (एएमजी-I) के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करने के साथ-साथ इसका निष्पादन भी सुनिश्चित करता है। यह लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह (एएमजी-I) में संचालित स्वायत निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की वित्तीय लेखापरीक्षा करते हुए सभी लेखापरीक्षा दलों के संबंध में लेखापरीक्षा के दौरे कार्यक्रम भी तैयार करता है।

ओएडी-IV अनुभाग

ओएडी-IV अनुभाग निम्नलिखित से संबंधित है:

  • भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कर्तव्य शक्तियाँ एवं सेवा के शर्तों के अधिनियम, 1971 की धारा 19(1) के अंतर्गत राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों के परिणाम स्वरूप “लेखों पर टिप्पणियों की जांच करके उन्हें जारी भी करता है।  
  • भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कर्तव्य शक्तियाँ एवं सेवा के शर्तों के अधिनियम, 1971 की धारा 19(2), 19(3) तथा 20(1) के अंतर्गत उनकी वित्तीय लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप राज्य के सभी स्वायत निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करके उन्हें जारी करने का कार्य भी करता है।

की गयी लेखापरीक्षा से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों की जांच कर उन्हे जारी करने का कार्य करता है।

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