सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के तहत सामान्य क्षेत्र के विभागों की लेखापरीक्षा की जाती है।
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