प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), सिक्किम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के नियंत्रण में कार्य करता है जिसकी शक्तियाँ तथा उत्तरदायित्व भारत के संविधान के अनुच्धेद 149 से 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्ते) अधिनियम 1974 में वर्णित है। संविधान के प्रावधानों एवं  अधिनियम के अनुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के लेखों का एकल लेखापरीक्षक है। सिक्किम राज्य के लेखों की लेखापरीक्षा से संबंधित नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल के समक्ष राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है।

 

    

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