टीओंड एंड डीडीओ के लिए इस कार्यालय में खाते / अन्य जानकारी जमा करते समय न करें।

करने योग्य:

  • यह सुनिश्चित करें कि खातों की पहली सूची के लिए समय पर इनपुट जमा करना उस महीने की 13 वीं से 15 वीं तारीख के बीच और दूसरी सूची अगले महीने की 5 से 8 तारीख के बीच प्राप्त की जानी चाहिए।
  • डीडीओ द्वारा तैयार किए गए बिलों पर राज्य ट्रेजरी रूल के नियम 4.7 (उचित छः स्तरीय वर्गीकरण, अंकगणितीय सटीकता, अनुदान के अनुसार बजट प्रावधान, डीडीओ कोड आदि) के तहत चेक लागू करें।
  • महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी डीडीओ प्राधिकरण के आधार पर केवल बिलों का मनोरंजन करें
  • सुनिश्चित करें कि सभी वाउचर, संबंधित मेजर प्रमुखों से संबंधित हैं, बंडलों में ठीक से टैग किया जाना चाहिए था, प्रत्येक मेजर हेड के लिए तैयार किया गया था। किसी विशेष मेजर हेड से संबंधित वाउचर को संबंधित मेजर हेड के विशेष बंडल में टैग किया जाना चाहिए।
  • यह सुनिश्चित करें कि पीएलए को महालेखाकार की पूर्व अनुमति से खोला जाना चाहिए। पीएलएआर भारत के समेकित निधि से डेबिट किए गए पीएलए को प्रत्येक वर्ष के अंत में बंद कर दिया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए, पीएफआर वॉल्यूम I के नियम 12.17 के अनुसार फिर से खोला जाना चाहिए।
  • हमेशा रसीद अनुसूचियों के साथ चुनौती देते हैं। इस आशय की अधिसूचना तब से वित्त विभाग द्वारा बनाई गई है; निदेशक, कोषागार और लेखा, पंजाब, चंडीगढ़।
  • ट्रेजरी के काम करने पर, आवश्यक होने पर हमेशा अपना जवाब वार्षिक समीक्षा के लिए प्रस्तुत करें। इस कार्यालय के लिए आवश्यक है।
  • एसी बिल के आहरण के एक महीने के भीतर एसी के समर्थन में डीसी बिल भेजें।
  • भुगतान / डीडीओ अधिकारियों को हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों के विशिष्ट हस्ताक्षर आसानी से उपलब्ध रखें
  • हमेशा महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत अवधि के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट का जवाब प्रस्तुत करें।
  • नियमित रूप से एजी ऑफिस में प्लस और माइनस मेमो जमा करें।

क्या न करें:

  • एचबीए / एमसीए / सीए आदि के डेबिट वाउचर को कभी भी क्लब न करें, जिन्हें अलग से भेजा जाना आवश्यक है।
  • जब तक डीडीओ प्रमाणित नहीं करता कि कोई डीसी बिल पिछले बिल के संबंध में लंबित नहीं है, तब तक अगला एसी बिल पास न करें।