महालेखाकार (लेखा व हकदारी) अपने कर्तव्यों एवं शक्तियों को मुख्यतः संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से प्राप्त करता है। भारत के संविधान के अधिनियम 1950 के अनुसार, संघ व राज्यों के लेखों को उसी रूप में रखा जाता है जैसे राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित करते है | भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा अधिनियम की शर्ते, भारत के संविधान के अधिनियम 148(3) एवं 149 के तहत तैयार किए गए हैं| महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यों के संबंध में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने स्थायी आदेशों की नियमावली (खंड-I एवं खंड-II) निर्धारित की है |