सामान्य भविष्य निधि एक अनिवार्य बचत योजना है जो सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए शुरू की जाती है, जो सेवा के दौरान उनके वित्तीय संकट में और सेवा के अंत में उनके बचाव में आती है।

सरकार के अनुसार। महाराष्ट्र एफडी जीआर 31 अक्टूबर 2005 को यह योजना 1 नवंबर 2005 को या उसके बाद भर्ती होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।

कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में संचय से सरकारी बकाया की वसूली के लिए प्रभावी करने के खिलाफ भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रतिरक्षा प्रदान की गई है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि को विनियमित करने के नियमों को बनाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रावधान बनाए गए थे और इसी तरह राज्यों के राज्यपालों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जीपीएफ को विनियमित करने के लिए अधिकार प्रदान किए गए थे।

अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने राज्य के GPF की हिरासत और रखरखाव का जिम्मा भारत के C & AG को सौंपा है, जो देश भर में फैले अपने क्षेत्र कार्यालयों के माध्यम से इस कार्य का निर्वहन करता है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक IA & AD का प्रमुख है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के साथ-साथ C & AG's (कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 के तहत अपनी शक्तियां प्राप्त करता है।

सामान्य भविष्य निधि से प्राप्त और भुगतान किए गए सभी लेनदेन को भाग- III- सार्वजनिक खाता I- लघु बचत, भविष्य निधि आदि के तहत सरकारी खाते में वर्गीकृत किया गया है (ख) भविष्य निधि -8009 राज्य भविष्य निधि। यह मेजर हेड बैलेंस के करीब है इसलिए इस हेड के तहत बैलेंस संबंधित राज्य सरकार के फाइनेंशियल अकाउंट्स में साल-दर-साल आगे बढ़ाया जाता है।

जीपीएफ के कस्टोडियन

महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र सरकार के अधीन सरकारी सेवकों से संबंधित सामान्य भविष्य निधि को विनियमित करने के नियम बनाए हैं। जीपीएफ नियमों को समय-समय पर संशोधित किया गया और नियमों के वर्तमान स्वरूप को महाराष्ट्र सामान्य भविष्य निधि नियम, 1998 के रूप में नामित किया गया है

महालेखाकार कार्यालय (A & E) II महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों से संबंधित लगभग 80 हजार कर्मचारियों के GPF खातों का रखरखाव कर रहा है।

GPF खाता संख्या जिसमें GPF श्रृंखला और विशिष्ट GPF खाता संख्या शामिल है, प्रत्येक GPF ग्राहक को आवंटित किया जाता है। GPF श्रृंखला में विभाग कोड शामिल है जिसके बाद रीजन कोड होता है उदा। GABN, MBN, PHBN, JBN यानी GA- सामान्य प्रशासन, M-Medical, PH- जन स्वास्थ्य, J- जेल आदि। यहाँ F BN ’कोड को महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में काम करने वाले सभी GPF श्रृंखला आबंटित सरकारी अधिकारियों के लिए प्रत्यय दिया गया है।

जीपीएफ खाते में लेनदेन किस स्रोत से होता है: चूंकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को राज्य के समेकित कोष में डेबिट किया जाता है और सरकारी कोषागार / पीएओ से छूट प्राप्त होती है, जीपीएफ सदस्यता की वसूली स्वयं वेतन से की जाती है और जब वेतन और भत्ते किसी स्रोत से प्राप्त होते हैं राज्य के समेकित कोष के अलावा, GPF सदस्यता सरकारी खाते में चालान के माध्यम से कोषागार में या डीडी के माध्यम से "लेखा अधिकारी" के पक्ष में आहरित किया जाएगा, जो राज्य के GPF खाते का रखरखाव कर रहा है। ग्राहक का। कार्यालय / विभाग के प्रत्येक प्रमुख को हर महीने निर्धारित प्रारूप में संबंधित महालेखाकार को एक बयान भेजना होता है, जो अपने कार्यालय में ऐसे सभी ग्राहकों (जीआर-डी कर्मचारियों को छोड़कर) के विवरण दर्शाता है, जिन्हें अनिवार्य रूप से जीपीएफ की सदस्यता लेने की आवश्यकता होती है। यह कथन प्रत्येक सब्सक्राइबर को आवंटित GPF a / c नंबर के बढ़ते क्रम में तैयार GPF अनुसूची के एक रूप में होगा। (बाद के पैराग्राफ में दिए गए दिशानिर्देश).

नामांकन

MGPF रूल्स 1998 के नियम 5 में GPF स्कीम में नामांकन की सुविधा से संबंधित नियमों को परिभाषित किया गया है। ग्राहक कोष में शामिल होने के समय, कार्यालय के प्रमुख को, एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करने के लिए नामांकन भेज सकता है, जो कि उसकी मृत्यु की स्थिति में निधि में अपने क्रेडिट के लिए खड़ी हो सकती है। वह नामांकन में यह निर्दिष्ट करेगा कि वह कितनी राशि का भुगतान करेगा या प्रत्येक नामांकित व्यक्ति को इस तरह से देय करेगा कि वह उस पूरी राशि को कवर कर लेगा जो किसी भी समय फंड में उसके क्रेडिट के लिए खड़ी हो सकती है। इसमें प्रदान की गई आकस्मिकता की स्थिति में नामांकन अमान्य हो जाता है.