पेंशन में 10% वृद्धि प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है? यह किसके लिए लागू है और किस तिथि से है?
महाराष्ट्र सरकार ने वित्त विभाग के जी.आर. नहीं। PEN 1014 / CR.26 / SER-4 दिनांक 09 जून, 2014 ने अपने निर्णय से अवगत कराया कि 01 अप्रैल 2014 से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को 10% वृद्धि प्राप्त होगी। छठे वेतन आयोग के अनुसार पेंशन और पारिवारिक पेंशन तय।
उपर्युक्त जी.आर. प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में देय पेंशन में वृद्धि की मात्रा की गणना और परित्याग करने के लिए पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी, यानी ट्रेजरी अधिकारियों पर जिम्मेदारी डाली जाती है।
यह लाभ 1 अप्रैल 2014 से लागू है।
उपर्युक्त जी.आर. प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में देय पेंशन में वृद्धि की मात्रा की गणना और परित्याग करने के लिए पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी, यानी ट्रेजरी अधिकारियों पर जिम्मेदारी डाली जाती है।
यह लाभ 1 अप्रैल 2014 से लागू है।
जब पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है ?
परिवार को तुरंत मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति के साथ पेंशनभोगी की मृत्यु के तथ्य को पेंशन डिस्बर्सिंग अधिकारी, अर्थात्, ट्रेजरी अधिकारी, संबंधित और पेंशनर के बैंक को भी सूचित करना चाहिए।
यदि पेंशन भुगतान आदेश में पारिवारिक पेंशन का तत्व पहले से ही शामिल है, तो आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ट्रेजरी अधिकारी पेंशनर की मृत्यु की तारीख के बाद की तारीख से पारिवारिक पेंशन का भुगतान शुरू कर देता है। ऐसे मामलों में महालेखाकार कार्यालय से कोई नया प्राधिकरण आवश्यक नहीं है।
यदि पेंशन भुगतान आदेश में पारिवारिक पेंशन का तत्व पहले से ही शामिल है, तो आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ट्रेजरी अधिकारी पेंशनर की मृत्यु की तारीख के बाद की तारीख से पारिवारिक पेंशन का भुगतान शुरू कर देता है। ऐसे मामलों में महालेखाकार कार्यालय से कोई नया प्राधिकरण आवश्यक नहीं है।
क्या पुत्र या पुत्री को कोई भी विकार होने पर पारिवारिक पेंशन देय है ?
यदि सरकारी कर्मचारी का बेटा या बेटी किसी भी विकार या मन की विकलांगता से पीड़ित है या शारीरिक रूप से अपंग या अक्षम है, तो उसके मामले में इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी उसे जीविका कमाने में असमर्थ बेटा और बेटी के मामले में चौबीस साल, महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) के नियम 116 (5) (iii) में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए जीवन पेंशन के लिए ऐसे बेटे या बेटी को पारिवारिक पेंशन देय होगी। नियम, 1982 और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश।
परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है और किस परिवार की पेंशन देय है?
महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1982 के नियम 116 के संदर्भ में, पारिवारिक पेंशन देय है-
मृत्यु की तारीख तक विधवा,
विधुर मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक, जो भी पहले हो;
एक बेटे के मामले में, जब तक वह इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता;
एक अविवाहित बेटी के मामले में, जब तक वह चौबीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती या जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती, जो पहले होती है।
ऐसे बेटे या बेटी को देय पारिवारिक पेंशन को रोक दिया जाएगा यदि वह अपनी आजीविका अर्जित करना शुरू करता है।
मृत्यु की तारीख तक विधवा,
विधुर मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक, जो भी पहले हो;
एक बेटे के मामले में, जब तक वह इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता;
एक अविवाहित बेटी के मामले में, जब तक वह चौबीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती या जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती, जो पहले होती है।
ऐसे बेटे या बेटी को देय पारिवारिक पेंशन को रोक दिया जाएगा यदि वह अपनी आजीविका अर्जित करना शुरू करता है।
एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को उसकी पेंशन का लाभ कब मिलेगा?
विभाग / पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण से महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त पेंशन प्रस्ताव को सेवा रिकॉर्ड और महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1982 के प्रावधानों के संदर्भ में सत्यापित / जाँच किया जाता है।
यदि प्रस्ताव महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1982, पेंशन लाभ के लिए प्राधिकारियों, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), ग्रेच्युटी भुगतान आदेश (जीपीओ) और / या कम्यूटेशन भुगतान आदेश (सीपीओ) के प्रावधानों के अनुरूप है, पूर्ण आकार में प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि से दो महीने के भीतर जारी किए जाते हैं।
यदि प्रस्ताव महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1982, पेंशन लाभ के लिए प्राधिकारियों, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), ग्रेच्युटी भुगतान आदेश (जीपीओ) और / या कम्यूटेशन भुगतान आदेश (सीपीओ) के प्रावधानों के अनुरूप है, पूर्ण आकार में प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि से दो महीने के भीतर जारी किए जाते हैं।
वे कौन से दस्तावेज हैं जिन्हें महालेखाकार कार्यालय (A & E) -II, महाराष्ट्र, नागपुर को भेजा जाना चाहिए?
अग्रेषित किए जाने वाले दस्तावेज I फॉर्म- I - पेंशन लाभ के आकलन के लिए एकल व्यापक फॉर्म ’के नीचे सूचीबद्ध हैं [[अनुबंध- A से G.R. No.Senive-2014 / CR-36 / Seva-4 दिनांक 2 जुलाई 2015 को वित्त विभाग द्वारा जारी]।
पेंशन मामले की तैयारी में कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी क्या है ?
जी.आर. No.Senive-2014 / CR-36 / Seva-4 दिनांक 2 जुलाई 2015 को वित्त विभाग द्वारा जारी [www.maharashtra.govt.in पर उपलब्ध है - संदर्भ संख्या .201507021204410105], प्रत्येक तैयारी करने के लिए 1 2015 से अनिवार्य होगा पेंशन प्रपत्र 'ऑन- I - पेंशन लाभ के आकलन के लिए एकल व्यापक रूप' [ऑन-लाइन सुविधा में अनुलग्नक-ए जीआर], जिसका नाम 'निवृत्वितेवानवाहिनी' है।
उपर्युक्त जी.आर. के पैरा (ए) (2) के संदर्भ में। दिनांक 2 जुलाई 2015, कार्यालय के प्रमुख को सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, सिस्टम में एक ही दर्ज करें और अनुलग्नक-ए उपचार में दिखाए गए अपेक्षित प्रारूप को उत्पन्न करें; फिर, इसे मुद्रित किया गया और महालेखाकार कार्यालय को मामला जमा किया गया।
कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी 'विशेष रूप से उक्त जी.आर. के पैरा (बी) (2) में वर्णित है।
उपर्युक्त जी.आर. के पैरा (ए) (2) के संदर्भ में। दिनांक 2 जुलाई 2015, कार्यालय के प्रमुख को सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, सिस्टम में एक ही दर्ज करें और अनुलग्नक-ए उपचार में दिखाए गए अपेक्षित प्रारूप को उत्पन्न करें; फिर, इसे मुद्रित किया गया और महालेखाकार कार्यालय को मामला जमा किया गया।
कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी 'विशेष रूप से उक्त जी.आर. के पैरा (बी) (2) में वर्णित है।
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी / मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को अपने पेंशन मामले को तैयार करने में जिम्मेदारी क्या है?
जीआर के पैरा (बी) के संदर्भ में। वित्त आयोग द्वारा जारी क्रमांक -2014 / सीआर -36 / सेवा -4 दिनांक 2 जुलाई 2015 [www.maharashtra.govt.in पर उपलब्ध है - संदर्भ सं। 2016507021204410105] यह प्रत्येक सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को जमा करना होगा। व्यक्तिगत सूचना आवश्यक है कि फॉर्म -१ में पेंशन प्रकरण तैयार करने के लिए (निर्धारित जीआर में अनुबंध-ए में उक्त जीआर) निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यालय प्रमुख को दिया जाए।
ऐसे मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार का यह कर्तव्य होगा कि वह फॉर्म -१ में पेंशन प्रकरण तैयार करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है (कार्यालय के प्रमुख को अनुबंध-ए में उक्त जीआर के रूप में निर्धारित)।
ऐसे मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार का यह कर्तव्य होगा कि वह फॉर्म -१ में पेंशन प्रकरण तैयार करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है (कार्यालय के प्रमुख को अनुबंध-ए में उक्त जीआर के रूप में निर्धारित)।
महालेखाकार कार्यालय (A & E) -II, महाराष्ट्र, नागपुर में कार्यालय प्रमुख को पेंशन के कागजात कब देने चाहिए?
सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति की तारीख से छह महीने पहले पेंशन पेपर आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे।
[महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, १ ९ ]२ का नियम १२ the (४)
[महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, १ ९ ]२ का नियम १२ the (४)
एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के पेंशन मामले को शुरू करने के लिए कौन जिम्मेदार है?
समयसीमा के संबंध में लागू नियमों के प्रावधान; उन्हें सेवानिवृत्ति की तारीख से दो साल पहले पेंशन कागजात तैयार करने की आवश्यकता होती है और सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से छह महीने पहले पेंशन के कागजात को पूरा करने की आवश्यकता होती है।
[महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, १ ९ ]२ के नियम १२० से १२२]
[महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, १ ९ ]२ के नियम १२० से १२२]
What is the procedure for preparation of pension cases through the on-line Pension System (‘Nivruttivetanwahini’)?
In terms of the G.R. No.Senive-2014/CR-36/Seva-4 dated 2nd July 2015 issued by the Finance Department [available at www.maharashtra.govt.in – Reference No.201507021204410105], it shall be mandatory from 1st September 2015 to prepare every pension case in ‘Form-I – Single Comprehensive Form for assessment of Pensionary Benefits’ [Annexure-A to the G.R.] in the on-line facility, namely ‘Nivruttivetanwahini’.
Procedure to be followed are narrated in detail in ‘Annexure-B’ to the above referred G.R. dated 2nd July 2015.
In case of any problem while preparing the pension cases through ‘Nivruttivetanwahini’, the Deputy Director (Pension) in the Office of the Director of Accounts & Treasuries, Mumbai, may be contacted.
Procedure to be followed are narrated in detail in ‘Annexure-B’ to the above referred G.R. dated 2nd July 2015.
In case of any problem while preparing the pension cases through ‘Nivruttivetanwahini’, the Deputy Director (Pension) in the Office of the Director of Accounts & Treasuries, Mumbai, may be contacted.
महालेखाकार कार्यालय (ले व ह ) -II, महाराष्ट्र, नागपुर द्वारा किसके पेंशन मामलों को निपटाया जाता है?
महाराष्ट्र राज्य सरकार के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र से सेवानिवृत्त कर्मचारी ।
माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक मुंबई, औरंगाबाद और नागपुर में पीठों के उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश ।
मराठवाड़ा / विदर्भ क्षेत्र से सेवानिवृत्त ‘भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और‘ भारतीय वन सेवा के अधिकारी ।
माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक मुंबई, औरंगाबाद और नागपुर में पीठों के उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश ।
मराठवाड़ा / विदर्भ क्षेत्र से सेवानिवृत्त ‘भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और‘ भारतीय वन सेवा के अधिकारी ।