पेंशन आवेदन की प्रक्रिया
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा पेंशन दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:-

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में उनके विभाग के माध्यम से हस्ताक्षरित आवेदन प्रस्तुत करना, साथ में निम्नलिखित दस्तावेज:-

पेंशन आवेदन प्रपत्र दो प्रतियों में (अर्थात प्रपत्र संख्या 1, 1ए, 2,5, और 19)
पासपोर्ट आकार का संयुक्त फोटो (पति या पत्नी के साथ) - विभाग/सरकार द्वारा विधिवत सत्यापित 3 प्रतियां।
पहचान चिह्न - विभाग/सरकार द्वारा विधिवत सत्यापित 2 प्रतियां।
नमूना हस्ताक्षर - विभाग/सरकार द्वारा विधिवत सत्यापित 2 सेट।
पेंशन/ग्रेच्युटी/सीवीपी के आजीवन बकाया के लिए नामांकन।
परिवार का विवरण - आयु और वैवाहिक स्थिति (यदि संभव हो तो विवाह की तिथि सहित) और विकलांग सदस्यों का विवरण, यदि कोई हो, सिविल सर्जन से चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ।
सरकारी बकाया दिखाते हुए प्रपत्र 19। बकाया राशि, यदि कोई हो, अनंतिम पेंशन, स्वीकृत और वितरित अनंतिम डीसीआरजी के साथ। अनंतिम पेंशन और डीसीआरजी की स्वीकृति आदेश प्रति संलग्न की जानी है। एल.पी.सी. फॉर्म-ए में कम्यूटेशन आवेदन। दिवंगत सरकारी कर्मचारी के जीवनसाथी/कानूनी उत्तराधिकारी(ओं) द्वारा पारिवारिक पेंशन दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। कर्मचारी:-

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में उनके विभाग के माध्यम से हस्ताक्षरित आवेदन पत्र निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत करना:-

परिवार पेंशन आवेदन पत्र दो प्रतियों में (अर्थात् फॉर्म संख्या 1ए, 3, 5,6, 9, 10, 20, 21 और 22) तथा अनुकंपा परिवार पेंशन के मामले में फॉर्म 21ए, 10ए, 20ए, संशोधित फॉर्म 3, संशोधित फॉर्म संख्या 9ए, संशोधित फॉर्म 5, संशोधित फॉर्म 6।
परिवार पेंशनभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो - विभाग/सरकार द्वारा विधिवत सत्यापित 3 प्रतियां।
परिवार पेंशनभोगी के पहचान चिह्न - विभाग/सरकार द्वारा विधिवत सत्यापित 2 प्रतियां।
परिवार पेंशनभोगी के नमूना हस्ताक्षर - विभाग/सरकार द्वारा विधिवत सत्यापित 2 सेट।
पेंशन/ग्रेच्युटी के आजीवन बकाया के लिए नामांकन। परिवार के सदस्यों की आयु और वैवाहिक स्थिति (यदि संभव हो तो विवाह की तिथि सहित) तथा विकलांग सदस्यों का विवरण, यदि कोई हो, सिविल सर्जन से चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ।

फॉर्म 19 में बकाया सरकारी बकाया राशि, यदि कोई हो, के साथ-साथ अनंतिम पेंशन, स्वीकृत और वितरित अनंतिम डीसीआरजी दर्शाई गई है। अनंतिम पेंशन और डीसीआरजी की स्वीकृति आदेश प्रति संलग्न की जानी है।

एल.पी.सी.

परिवार पेंशन के मामले में मृत्यु प्रमाण-पत्र/कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, परिवार पेंशन के लिए आवेदन के साथ।

विभाग:-
पेंशन प्रस्ताव अग्रेषित करना

उपर्युक्त प्रस्तुत सभी दस्तावेजों पर कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

सेवा पुस्तिका/सेवा रोल (जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, स्थायीकरण की तिथि, अंतिम वेतन जो उनके वेतन/विशेष वेतन/व्यक्तिगत वेतन आदि को विनियमित करता है, नियुक्ति तिथि से सेवानिवृत्ति तिथि तक सेवा सत्यापन)

अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा कवरिंग लेटर।

महालेखाकार
सत्यापन एवं प्राधिकरण

आवेदन प्राप्त होने पर तथा प्रस्ताव के सत्यापन के पश्चात महालेखाकार अर्हकारी सेवा तथा औसत परिलब्धियों के आधार पर पेंशन लाभों को स्वीकार करता है तथा सेवा पुस्तिका के साथ प्रवेश रिपोर्ट विभाग को भेजता है।
पेंशन भुगतान आदेश (पेंशन के लिए) ग्रेच्युटी आदेश तथा कम्यूटेशन आदेश (पेंशन का कम्यूटेशन) में पेंशन लाभों को तीन प्रतियों में अधिकृत करता है। पहली प्रति कोषागार को, दूसरी प्रति पेंशनभोगी को तथा तीसरी प्रति विभाग को
पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ)

2 पीपीओ पुस्तकें तैयार की जाती हैं (पेंशनभोगी का आधा भाग तथा संवितरक का आधा भाग) तथा कोषागार अधिकारी को भेजी जाती हैं
पीपीओ के लिए अग्रेषण पत्र की 3 प्रतियां भेजी जाती हैं, एक-एक पेंशनभोगी, विभाग तथा कोषागार को सूचनार्थ भेजी जाती हैं।
पेंशन का भुगतान पेंशनभोगी द्वारा वांछित ट्रेजरी में किया जाता है। ग्रेच्युटी भुगतान आदेश (जीपीओ) जीपीओ प्राधिकरणों की 3 प्रतियां तैयार की जाती हैं, प्रत्येक को एक-एक

विभागीय अधिकारी
कोषागार अधिकारी
पेंशनभोगी
पेंशन का परिवर्तित मूल्य (सीवीपी) सीवीपी प्राधिकरणों की 3 प्रतियां तैयार की जाती हैं और उन्हें

कोषागार अधिकारी
पेंशनभोगी
विभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। नोट: पेंशन के लिए सीवीपी उसी ट्रेजरी में देय है। सीवीपी की स्वीकार्यता की रिपोर्ट पहले पीपीजी विभाग, असम सरकार को मंजूरी के लिए भेजी जाती है और उसके बाद मंजूरी आदेश (पेंशनभोगी द्वारा वांछित) प्राप्त होने पर एजी कार्यालय द्वारा सीवीपी के लिए आवश्यक प्राधिकारी जारी किया जाता है। पेंशनभोगी:-
महालेखाकार द्वारा अधिकृत पेंशन लाभ की प्राप्ति

पेंशनभोगी को महालेखाकार से प्राप्त सूचना प्रस्तुत करके पीपीओ, डीसीआरजी और सीवीपी के भुगतान के लिए कोषागार अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

नोट: पेंशन में किसी भी संशोधन या वृद्धि के लिए, पेंशनभोगी को विभाग या सरकार के माध्यम से पेंशन लाभ के पुनर्निर्धारण के लिए महालेखाकार कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।