सामान्य भविष्य निधि जानकारी
सामान्य भविष्य निधि अंशधारकों के लिए दिशानिर्देश:
a) अंशधारक से अनुरोध किया जाता है कि वह अपने विवरण की शुद्धता सुनिश्चित करें और यदि कोई त्रुटि हो तो उसे तुरंत वरिष्ठ लेखा अधिकारी के ध्यान में लाएँ।
b) वे सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने 01-02-2005 या उसके बाद सरकारी सेवा जॉइन की है या जिनकी सेवाएँ 01-02-2005 या उसके बाद नियमित की गई हैं (सिवाय उन नियमित MR/WC कर्मचारियों के जिन्हें सरकार द्वारा पेंशनरी लाभ प्रदान किया गया है), GPF में अंशदान करने के पात्र नहीं हैं क्योंकि वे NPS के अंतर्गत आते हैं। असम सरकार की अधिसूचना संख्या BW7/2008/Pt/40 दिनांक 06/10/2009 के अनुसार। हालाँकि, वे अंशधारक जिन्होंने 01-02-2005 या उसके बाद सरकारी सेवा जॉइन की और GPF में योगदान दिया है, उनके GPF राशि की वापसी का दावा संबंधित DDO के माध्यम से इस कार्यालय में PRAN नंबर के साथ सरकार के आदेश संख्या BW.3/2003/Part-II/322 दिनांक 27-09-2011 के अनुसार भेजा जा सकता है।
c) अंशदान की राशि GPF (AS) नियम 1937 के नियम 10(1) के अनुसार न्यूनतम 6.25% और अधिकतम कुल वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक वित्तीय वर्ष में मासिक अंशदान की कुल राशि, बकाया राशि सहित, 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
d) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जो GPF अंशधारक सेवानिवृत्त होने वाला है, वह अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के अंतिम 3 (तीन) महीनों के दौरान GPF में अंशदान न करे।
e) सेवानिवृत्ति के समय GPF राशि के अंतिम भुगतान को शीघ्रता से स्वीकृत करने के लिए कृपया:
(i) GPF राशि की अंतिम निकासी के लिए निर्धारित प्रारूप का उपयोग करें।
(ii) सही GPF खाता संख्या और नाम उद्धृत करें।
(iii) अंतिम फंड कटौती का उल्लेख करें।
(iv) आवेदन को सरकार के उपयुक्त चैनल के माध्यम से अग्रेषित करें।
(v) मृतक अंशधारक के परिवार द्वारा दावा किए जाने की स्थिति में 'मृत्यु प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करें।
f) सेवानिवृत्ति/मृत्यु से एक वर्ष पूर्व की अवधि के लिए आहरण/गैर-आहरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। साथ ही, मासिक कटौती, सकल और शुद्ध राशि, बिल नंबर (TV No.) और तिथि को दर्शाने वाला 'गायब क्रेडिट/डेबिट विवरण' प्रस्तुत करें।
g) आपके नियंत्रण में किसी भी अंशधारक को GPF का 'अस्थायी अग्रिम' (Temporary Advance) स्वीकृत करते समय, कृपया इसकी स्वीकृति पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजें ताकि इसे हमारे सिस्टम में आवश्यक सत्यापन के लिए दर्ज किया जा सके।
h) यदि आपको लगता है कि कुछ मुद्दों/बिंदुओं पर इस कार्यालय से और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है, तो कृपया हमसे बेझिझक लिखें।
i) यदि किसी अंशधारक के PF खाते में 'गायब क्रेडिट/डेबिट' (Missing Credits/Debits) हैं, तो अंशधारक एक प्रमाणित विवरण प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें PF योगदान की कटौती और निकासी (यदि कोई हो) का उल्लेख हो। यह विवरण संबंधित DDO/कोषागार अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।