निधि से अंतिम निकासी


निधि में संचित राशि की अंतिम निकासी सरकारी अधिकारी को देय होगी;

  • जब कोई अभिदाता सेवा छोड़ता है
  • जब कोई अभिदाता अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होता है।
  • सेवा में रहते हुए मृत्यु की स्थिति में

अंतिम निकासी के लिए आवेदन प्रस्तुत करना


खाते में जमा शेष राशि की अंतिम निकासी के लिए अभिदाता/दावेदार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पूर्व विभाग को दिया जाना चाहिए तथा इसे अभिदाता को अस्थायी अग्रिम/आंशिक अंतिम निकासी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों के साथ महालेखाकार कार्यालय को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

भुगतान का तरीका


लेखा अधिकारी खाता बही से सत्यापन के पश्चात देय राशि के लिए प्राधिकार जारी करेगा, जो अधिवर्षिता की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व देय होगी, लेकिन अधिवर्षिता की तिथि को देय होगी। सरकारी कर्मचारी को देय जीपीएफ संचय का भुगतान उस व्यक्ति (व्यक्तियों) को किया जाएगा, जिसे नियमानुसार नामांकन के माध्यम से राशि प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, यदि उक्त सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद जीपीएफ संचय प्राप्त किए बिना मर जाता है। यदि सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, जहां कोई नामांकन नहीं है, तो नियमानुसार परिवार के सदस्यों को राशि का भुगतान किया जाएगा।