हमारे बारे में
पेंशनधारकों के अधिकार की मान्यता
पेंशन संबंधी लाभों और भविष्य निधि शेष राशि के शीघ्र निपटान के अधिकार को स्वीकार करते हुए
हमारी जागरूकता
परीक्षण और अनुमोदन प्राधिकरण के रूप में हमारी जिम्मेदारी को समझते हुए
हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण
उच्चतम गुणवत्ता की सेवा प्रदान करने और बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता के प्रमाणस्वरूप
हम संकल्प लेते हैं
- प्राप्त हुए पूर्ण मामलों में पेंशन संबंधी लाभों और भविष्य निधि राशि का अनुमोदन दो महीने के भीतर करने का।
- किसी भी कमी या दोष के संबंध में संबंधित प्राधिकरणों को एक माह के भीतर सूचित करने का और इस कार्रवाई की जानकारी हितग्राहियों को देने का।
- सभी शिकायत मामलों की प्राप्ति की पुष्टि एक सप्ताह के भीतर करने का।
- सेवा निवृत्ति लाभों से संबंधित शिकायतों का अंतिम उत्तर दो माह के भीतर देने का।
- सामान्य भविष्य निधि खातों में विसंगतियों से संबंधित पत्राचार का अंतिम उत्तर तीन माह के भीतर देने का।
- सभी 'हितधारकों' को प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं की जानकारी और ज्ञान उचित रूप से प्रदान करने का।
यह संकल्प 15 जुलाई 2005 को गुवाहाटी में लिया गया।
(* सभी कार्यालयों के लिए सामान्य मानक निर्धारित - हालांकि, इस कार्यालय में, पेंशन संबंधी लाभ और भविष्य निधि राशि उनके प्राप्ति के एक माह के भीतर अनुमोदित किए जाते हैं।)
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
यदि इन संकल्पों की पूर्ति नहीं होती है, तो इसकी जानकारी एक माह के भीतर संबंधित वरिष्ठ उप महालेखाकार / उप महालेखाकार को समाधान हेतु दी जा सकती है।
पेंशन एवं भविष्य निधि हेतु संपर्क करें:
श्री के. रघु कुमार, उप महालेखाकार
ईमेल: raghukumarK@cag.gov.in