पात्रता की शर्तें
पुनर्नियोजित व्यक्तियों के अलावा सभी सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से निधि में शामिल होना होगा। अस्थायी और स्थानापन्न व्यक्तियों को सरकारी सेवा में शामिल होने के तुरंत बाद निधि में योगदान करना होगा।

  • सभी स्थायी और अस्थायी राज्य सरकार के कर्मचारी।
  • प्रशिक्षु और परिवीक्षाधीन।
  • पुनर्नियोजित सरकारी कर्मचारी।

संशोधित जीपीएफ (असम सेवा) नियम 1937 के नियम 4 के अनुसार।