संकलन के लिए योग्यता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मैनुअल ऑर्डर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स (अकाउंट्स एंड एंटाइटेलमेंट) वॉल्यूम - I, अकाउंटेंट्स जनरल (लेखा और हक़दारी), भारत के C & AG के तहत कार्य करने वाले पैरा 2.2 के अनुसार, मासिक सिविल खातों (MCA) के संकलन और इसके प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार हैं। संबंधित राज्य का वित्त विभाग।