पेंशन के बारे में
पेंशन समूह की अध्यक्षता एक आई.ए. & जैसा। डिप्टी अकाउंटेंट जनरल / सीनियर डिप्टी अकाउंटेंट जनरल रैंक के अधिकारी पेंशन दावों के सत्यापन और प्राधिकरण से संबंधित है 1. सभी असम राज्य सरकार के पेंशनर्स (प्रांतीय स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ के अलावा अन्य और प्रांतीयकृत पंचायत के कर्मचारी)। 2. असम राज्य कैडर में पैदा हुए अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के पेंशन मामले। 3. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो गौहाटी उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होते हैं या जी.एच.सी. 4. असम लोक सेवा आयोग और अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य। 5. अन्य राज्यों से प्राप्त एसएसए के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन, डीसीआरजी और पेंशन का प्रमाणीकरण। 6. राजनीतिक पेंशन (यानी एमएलए पेंशन और स्वतंत्रता सेनानी पेंशन)। 7. अन्य पेंशन (यानी कलाकार पेंशन, साहित्य पेंशन, पत्रकार पेंशन आदि)
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पेंशन मामलों की जांच के समय निदेशालय द्वारा यह देखा गया है कि पेंशन मामलों में बहुत सारी कमियां हैं, जिनके लिए स्पष्टीकरण / विचार, संबंधित अधिकारियों की एक्सपोस्ट फैक्टो अनुमोदन की मांग की जाती है, जिससे उन कमियों को दूर किया जा सके।
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सेवानिवृत्त सरकार द्वारा पेंशन दावे को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। नौकर: - निम्नलिखित के साथ अपने विभाग के माध्यम से महालेखाकार (ए एंड ई) के कार्यालय में हस्ताक्षरित आवेदन जमा करना: -
सामान्य भविष्य निधि के बारे में
महालेखाकार (लेखा और हक़दारी) असम राज्य सरकार के लगभग 3.20 लाख कर्मचारियों के व्यक्तिगत GPF खातों का रखरखाव करता है जिसमें प्रांतीय स्कूलों और AIS अधिकारियों (असम और मेघालय कैडर) शामिल हैं। फंड समूह का नेतृत्व एक I.A. & A.S। डिप्टी अकाउंटेंट जनरल / सीनियर डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के रैंक के अधिकारी। आने वाले पन्नों में शामिल दिशा-निर्देश "द प्रॉडिकल प्रोविडेंट फ़ाउंड (असम सर्विसेस) नियम, 1937" और "ऑल इंडिया सर्विसेज (प्रोविजेंट फ़ाउंड) नियम 1955 द्वारा नियंत्रित होते हैं। समय-समय पर फंड का गठन। फंड का संविधान बनाए रखा जाएगा। भारतीय रुपए में।
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निधि में संचय की अंतिम वापसी सरकारी अधिकारी के लिए देय हो जाएगी; • जब कोई ग्राहक सेवा छोड़ता है • जब एक ग्राहक सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होता है। • सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में
खातों के बारे में
संकलन के लिए योग्यता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मैनुअल ऑर्डर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स (अकाउंट्स एंड एंटाइटेलमेंट) वॉल्यूम - I अकाउंटेंट्स जनरल (लेखा और हक़दारी) भारत के C & AG के तहत कार्य करने वाले पैरा 2.2 के अनुसार...
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