लेखापरीक्षा रिपोर्ट
Uttar Pradesh
निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-11 वर्ष 2025: गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा संपत्तियों का विकास एवं आवंटन
अवलोकन
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में नगर नियोजन एवं शहरी विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत मार्च 1977 में जारी अधिसूचना के आधार पर गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण का विकास क्षेत्र 452 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें 160 गाँव तथा गाज़ियाबाद नगर निगम एवं मोदीनगर, लोनी तथा मुरादनगर की नगर पालिकाओं के शहरी क्षेत्र सम्मिलित थे।
गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकास एवं सम्पत्तियों का आवंटन की निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि में गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा व्यवस्थित विकास एवं आवंटन के आकलन हेतु किया गया था। इसे मार्च 2024 एवं जुलाई 2024 में प्राप्त उत्तरों को सम्मिलित करते हुए अद्यतन किया गया है। इस प्रतिवेदन का लक्ष्य गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में उसकी कार्यक्षमता का मूल्याँकन करना एवं उन क्षेत्रों की पहचान करना है जिनमें प्रणालीगत संशोधन एवं सुधार की आवश्यकता है।
ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करें
-
निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-11 वर्ष 2025: गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा संपत्तियों का विकास एवं आवंटन
(7.80 एमबी)
डाउनलोड
-
कवर पृष्ठ
(1.57 एमबी)
डाउनलोड
-
विषय सूची
(0.31 एमबी)
डाउनलोड
-
प्राक्कथन
(0.06 एमबी)
डाउनलोड
-
कार्यकारी सारांश
(0.31 एमबी)
डाउनलोड
-
अध्याय 1 सामान्य
(0.42 एमबी)
डाउनलोड
-
अध्याय 2 नियोजन
(0.68 एमबी)
डाउनलोड
-
अध्याय 3 वित्तीय प्रबंधन
(0.39 एमबी)
डाउनलोड
-
अध्याय 4 विकास कार्य
(1.37 एमबी)
डाउनलोड
-
अध्याय 5 संपत्तियों का आवंटन
(0.66 एमबी)
डाउनलोड
-
अध्याय 6 विनियामक कार्य
(0.77 एमबी)
डाउनलोड
-
अध्याय 7 अनुश्रवण और आंतरिक नियंत्रण
(1.91 एमबी)
डाउनलोड
-
परिशिष्ट
(2.94 एमबी)
डाउनलोड