शिकायत निवारण तंत्र
C&AG कार्यालय जन शिकायतों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य महालेखाकार कार्यालयों में खातों और अधिकारों (जीपीएफ, पेंशन आदि) से संबंधित शिकायतों को संप्रेषित करने के लिए, आवेदक निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:
- राज्य एजी (लेखा और पात्रता) कार्यालय की वेबसाइट पर यहां क्लिक करके पहुंचें और राज्य एजी वेबसाइट पर उपलब्ध शिकायतों/सुझावों/प्रतिक्रिया अनुभाग के तहत अपनी शिकायत दर्ज करें, या आवेदक सीधे उप निदेशक को शिकायत दर्ज करा सकता है। संबंधित महालेखाकार कार्यालय के महालेखाकार (निधि/पेंशन)। संपर्क विवरण राज्य एजी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- यदि प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं है, तो आवेदक सीएजी कार्यालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (शिकायत) को Grstate2[at]cag[dot]gov[dot]in या सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से शिकायत कर सकता है।