यात्रा का कार्यक्रम
लेखापरीक्षा का अधिकार भारत के संविधान और सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम से प्राप्त होता है। क्षेत्रवार विभाजन के पनरिनवसरूप भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में राज्य सरकार की लेखापरीक्षा व्यवस्था को 01.04.2012 से पुनर्गठित किया गया है। मुख्यालय पत्र संख्या 59/31-SMU / 2018 दिनांक 09-03-2020 के अनुसरण में इस कार्यालय के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह I में निम्नलिखित समूह शामिल हैं:
- स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा विभाग
- कौशल विकास और रोजगार विभाग
- वित्त विभाग
- कृषि विभाग
- खाद्य और संबद्ध उद्योग विभाग
- जल संसाधन विभाग
- पर्यावरण विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- लोक निर्माण विभाग,
- आईटी और संचार विभाग
- कानून और व्यवस्था विभाग
- संस्कृति और पर्यटन विभाग
- सामान्य प्रशासन विभाग