सूचना का अधिकार
केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.)
श्री एम. नागेश्वर रेड्डी,
उपमहालेखाकार (एएमजी-I) एवं (सी.पी.आई.ओ.)
पता: - महालेखाकार का कार्यालय (लेखापरीक्षा)
पोस्ट ऑफिस:- कुंजबन, अगरतला, त्रिपुरा
पिन: - 799006
फोन: - 0381-2350063
ई-मेल: - mekallanr[at]cag[dot]gov[dot]in
फैक्स: - 0381-2350158
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4(1) के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार सूचना प्राप्त करने हेतु जनसूचना अधिकारी को सम्बोधित किया जा सकता है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-5(1) का पालन करते हुए इस कार्यालय के उपमहालेखाकार (एएमजी-I), श्री एम. नागेश्वर रेड्डी को जन सूचना अधिकारी के रूप में प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा), त्रिपुरा, अगरतला के लिए नामित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-4(1)(बी) के अनुसार निम्नलिखित विषयों की जानकारी इस कार्यालय के जन सूचना अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है: -
- कार्यालय के विवरण (ब्योरे), इसके कार्य एवं कर्तव्य।
- अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य।
- पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही के प्रणाली सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया।
- कार्यों के निर्वहन हेतु निर्धारित मापदंड।
- कार्यों के निर्वहन हेतु कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और अभिलेख।
- कार्यालय द्वारा या कार्यालय के नियन्त्रण में रखे गये दस्तावेजों की श्रेणियां।
- कार्यालय द्वारा गठित बोर्ड/समितियां/कार्यदल। हालांकि सार्वजनिक भागेदारी या बैठकों के कार्यवृत्त सार्वजनिक नहीं होते हैं।
- अधिकारियों की निर्देशिका और अधिकारियों और कर्मचारियों की कर्मचारी पदक्रम सूची।
- इस विनियम में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली सहित अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक।
- इस कार्यालय को आबंटित बजट, सभी योजनाओं के विवरण और किए गए संवितरण में प्रतिवेदन के साथ।
- कार्यालय द्वारा उपलब्ध या रखे गए सूचनाओं का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है। जन सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
- उपरोक्त जानकारी श्री एम. नागेश्वर रेड्डी, उपमहालेखाकार (एएमजी-I), प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा), त्रिपुरा, अगरतला- 799006, से प्राप्त की जा सकती है।
- शुल्क की प्राप्ति: -
सूचना के अधिकार (शुल्क-लागत एवं विनियमन) नियम 2005 के नियम - 3 के तहत, आर.टी.आई. अधिनियम की धारा-6(1) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु उचित रसीद के साथ नगद, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक अथवा भारतीय डाक आदेश द्वारा आवेदन शुल्क - ₹ 10 का भुगतान, वेतन और लेखा अधिकारी, भारतीय लेखापरीक्षा विभाग, अगरतला-799006, के लिए देय होगा।
धारा-7 की उपधारा-1 के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए उचित रसीद के साथ नगद, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक अथवा भारतीय डाक आदेश द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान, वेतन और लेखा अधिकारी, भारतीय लेखापरीक्षा विभाग, अगरतला-799006, के लिए देय होगा। शुल्क की दरें निम्नलिखित हैं: -
- ₹ 2, बनाए गए या कॉपी किए गए प्रत्येक प्रष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के पेपर) के लिए।
- बड़े आकार के पेपर में एक कॉपी का वास्तविक शुल्क या क्रय मूल्य।
- नमूने या प्रतिरूप के लिए वास्तविक लागत।
- अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं एवं उसके पश्चात् प्रत्येक घंटे (या उसके बाद का अंश) के लिए ₹ 5 का शुल्क।
धारा-7 की उपधारा-5 के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए उचित रसीद के साथ नगद, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक अथवा भारतीय डाक आदेश द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान, वेतन और लेखा अधिकारी, भारतीय लेखापरीक्षा विभाग, अगरतला-799006, के लिए देय होगा। शुल्क की दरें निम्नलिखित हैं: -
- कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) में दी गई जानकारी के लिए ₹ 50 प्रति सीडी।
- इस तरह के प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्यों पर मुद्रित रूप में प्रदान की गई जानकारी के लिए या प्रकाशन के हिस्से की छायाप्रति के लिए ₹ 2 प्रति प्रष्ठ।
आरटीआई अधिनियम की धारा-6 की उपधारा-1 और 5 के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए उचित रसीद के साथ नगद, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक अथवा भारतीय डाक आदेश द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान, वेतन और लेखा अधिकारी, भारतीय लेखापरीक्षा विभाग, अगरतला-799006, के लिए देय होगा। हालांकि, उन लोगों के सम्बंध में, जो उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे हैं, कोई शुल्क देय नहीं है।
- आरटीआई अधिनियम की धारा- 19(1) के अनुसार इस कार्यालय के पहले अपीलीय प्राधिकारी हैं:-
श्री बिभास रंजन मंडल,
प्रधान महालेखाकार एवं एफ.ए.ए.
पता- प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखापरीक्षा)
डाकघर- कुंजाबन,
अगरतला, त्रिपुरा, पिन- 799006
फोन- 0381-2354359
ई-मेल- mondalbr[at]cag[dot]gov[dot]in
फैक्स- 0381-235043