प्रेस विज्ञप्ति

 

भारत के  संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार, भारत के  नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने क्रमश: दिनांक  02.07.2019 और 24.07.2019 को राज्य विधान मंडल के पटल  पर रखे जाने के लिए निम्नलिखित 2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपा :-

  1. वर्ष 2017-18 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन  (2019 की प्रतिवेदन सं.-1), त्रिपुरा सरकार।
  2. वर्ष 2017-18 के लिए आर्थिक, राजस्व और समान क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन  (2019 की प्रतिवेदन सं.-2), त्रिपुरा सरकार।

वर्ष 2017-18 के लिए, राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2019 के प्रतिवेदन सं.-1), त्रिपुरा सरकार में वित्त लेखा और विनियोग लेखों की लेखा परीक्षण और विभिन्न विवरणों की आवश्यकताओं और वित्तीय नियमों के साथ सरकार के अनुपालन के परिणाम सम्मिलित हैं।

वर्ष 2017-18 के लिए आर्थिक, राजस्व और समान क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन(2019 की प्रतिवेदन सं.-2), त्रिपुरा सरकार में विभिन्न विभागों, योजनाओं/कार्यक्रमों, स्वायत्त निकायों और विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रतिवेदन के निष्कर्ष शामिल हैं। इस प्रतिवेदन मेंवैधानिक निगमों,बोर्ड और सरकारी कम्पनियों केलेखापरीक्षण से उत्पन्न होने वाली टिप्पणियां और राजस्व प्राप्तियों के अवलोकनभी शामिल हैं।

दोनों प्रतिवेदन दिनांक 30.08.2019 को राज्य विधानमंडल केपटल पर रखी गई है। विधान मंडल में एक बार रखी जाने एवं उनकी प्रस्तुति के बाद लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक दस्तावेजबनजाती है।

 

वर्ष 2017-18 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन  (2019 की प्रतिवेदन सं.-1), त्रिपुरा सरकार।

अन्य  बातों के साथ-साथ राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन  में निम्नलिखित सम्मिलित  है :-

प्रमुख राजकोषीय मापदंडों की स्थिति

राज्य की राजकोषीय स्थिति  प्रमुख राजकोषीय मापदंडों जैसे राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा आदि के संदर्भ में देखी गई थी। 2017-18 के दौरान, 2016 में ₹ 790.32 करोड़ के राजस्व अधिशेष के मुकाबले, ₹ 289.27 करोड़ का राजस्व घाटा था। 2017-18 में राजकोषीय घाटा ₹ 2071.64 करोड़ था जो 2016-17 में ₹ 2529.62 करोड़ था। हालांकि प्राथमिक घाटा,  2017-18 में घटकर ₹ 1184.74 करोड़ हो गया, जो 2016-17 में ₹ 1735.31 करोड़ था। 2017-18 के दौरान जी.एस.डी.पी के  प्रतिशत के  रूप में राजकोषीय घाटा 3.25% के लक्ष्य के मुकाबले 5.22% रहा जो त्रिपुरा के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम,  2005 में वर्ष 2017-18 के  लिए अनुमानित था।

राजस्व प्राप्ति

वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 10,067.95 करोड़ थी, जिनमें  से ₹ 8152.45 करोड़ (81%) भारत सरकार से  आई थी। केंद्रीय कर एवं शुल्क का राज्य का हिस्सा ₹ 4,332.08 करोड़ (53%) और अनुदान 2017-18 के दौरान ₹ 3,830.37 करोड़ (47%) था। राज्य का  स्वयं  का कर राजस्व ₹ 1,422.02 करोड़ था जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 14% था। गैर कर राजस्व ₹ 493.48 करोड़ था जो राजस्व प्राप्तियों का  केवल 2% (₹ 10,067.95 करोड़) था। जो  14वें वित्त  आयोग (₹ 464 करोड़) और राज्य द्वारा,  वर्ष  2017-18 के लिए बनाए गए बजट आंकलन (₹ 290 करोड़) के प्रक्षेपण से ऊपर था।

राज्य सरकार का व्यय

2016-17 में राजस्व व्यय ₹ 8,85,514 करोड़ था जो 2017-18 में बढ़कर ₹ 10,357.22 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में 16.96% वृद्धि दर्ज की गई। पूंजीगत व्यय 2016-17 में ₹ 3,293.57 करोड़ था जो 2017-18 के दौरान ₹ 1,516.52 करोड़ (46.04%) घटकर 2017-18 में ₹ 1,777.05 करोड़ हो गया।

2017-18 के दौरान गैर-योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.आई.) के तहत वेतन व्यय ₹ 4,872.34 करोड़ था जो गत वर्ष (2016-17) की तुलना में ₹ 1,584.63 करोड़ (48.20%) अधिक था।

 

राजकोषीय दायित्व

2017-18 के दौरान जी.एस.डी.पी. के लिए बकाया देनदारियों का प्रतिशत 33.72 था जो मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति विवरण में और 14वें वित्त आयोग द्वारा किये गए प्रक्षेपण (34.53%) से कम था। 2017-18 के दौरान, सरकार द्वारा बकाया ऋणों और अग्रिमों के प्रतिशत के  रूप में ब्याज प्राप्तियां  1.01% थीं। जबकि बकाया देनदारियों के प्रतिशत के रूप में सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज 7.50% था।

 

निवेश और विवरणियां

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों में सरकारी धन का निवेश साल दर साल बढ़ रहा था और 31 मार्च 2017 के अंत में ₹ 1,446.06 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2018 के अंत में ₹ 1,503.88 करोड़ था। 2017-18 के दौरान सरकार ने केवल लाभांश के रूप में ₹ 14.25 करोड़ एक सरकारी कम्पनी से प्राप्त किए। वर्ष 2017-18 के दौरान सरकार के उधार पर ब्याज की औसत दर 7.50% थी।

 

वित्तीय प्रबंधन और आय व्ययक नियंत्रण

कुल ₹ 4,857.70 करोड़ की बचत 62 अनुदान/विनियोजनों में ₹ 4,862.88 करोड़ की बचत का परिणाम था जो चारों अनुदानों/विनियोगों में ₹ 5.18 करोड़ से अधिक थी। 2011-12 से 2016-17 के दौरान प्रावधान पर ₹ 230.15 करोड़ का अतिरिक्त व्यय ₹ 5.18 करोड़ बढ़कर 2017-18 में ₹ 235.33 करोड़ हो गया। 22 मामलों में, प्रत्येक में 20 लाख से अधिक की बचत हुई परंतु संबंधित विभाग द्वारा कोई राशि नहीं सौंपी गई। 5 अनुदानों में ₹ 10 करोड़ से अधिक की पर्याप्त बचत थी लेकिन वर्ष के अंत तक कोई भी बचत नहीं की गई। संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल को  लंबे समय तक समायोजित नहीं किया  गया था, जिससे धोखा-धड़ी और गलत व्यवहार का जोखिम था। 31  मार्च 2018 तक 5272 संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल जिसमें ₹ 97.75 करोड़ शामिल थे,  समायोजन  के लिए लंबित रहे।

 

वित्तीय जानकारी

प्राप्त अनुदान के विरूद्ध समय पर उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने का व्यवहार, विभिन्न संस्थानों द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के विषय में जानकारी प्रस्तुत न करना एवं समय पर स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों द्वारा लेखों को जमा नहीं करने से वित्तीय नियमों के साथ गैर अनुपालन के संकेत मिले। अलग-अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानमंड़ल में भेजने में विलंब हुआ। स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों द्वारा लेखों को अंतिम रूप देने में बकायों में भी देरी हुई।

 

वर्ष 2017-18 के लिए आर्थिक, राजस्व और सामान्य क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2019 की प्रतिवेदन सं.-2), त्रिपुरा सरकार।

प्रतिवेदन में निहित महत्वपूर्ण निष्कर्षों का एक सारांश नीचे प्रस्तुत किया गया है :-

निष्पादन लेखापरीक्षा/विषयगत लेखापरीक्षा/लंबे अनुच्छेद

कृषि विभाग

कृषि विभाग का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करके खाद्यान्न की आवश्यकता और उत्पादन के बीच के अंतराल को कम करना।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए विभाग के निष्पादन लेखापरीक्षण के दौरान देखी गई प्रमुख अनियमितताएं निम्नलिखित हैं :-

  • विभाग ने दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) योजना के मामले में, एन.एफ.एस.एम., मिशन निदेशक द्वारा तैयार वार्षिक कार्य योजनाओं में से उल्टी विनियोग नीति पूरी तरह गायब थी।
  • बजट के साथ-साथ वित्तीय नियंत्रण भी असंतोषजनक पाए गए क्योंकि हर वर्ष लगातार बचत के उदाहरण पाए गए। डी.डी.ओ. द्वारा भारी मात्रा में नगद शेष राशि के प्रतिधारण मिले। व्यय के बिना डी.डी.ओ. द्वारा यू.सी. को प्रस्तुत करना पाया गया।
  • विभागों में आवश्यकतानुसार उर्वरक नहीं खरीदें जिससे फसलों के उत्पादन और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
  • राज्य को राज्य की जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हो सकी क्योंकि विभाग फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने में असफल रहा।
  • कृषि विपणन को अपर्याप्त आधारभूत संरचनाओं, खराब राजस्व सृजन और मंडल निधि के सीमित अनुप्रयोग, बाजार मंडल और कृषि उपज बाजार समितियों (ए.पी.एम.सी.) के निष्क्रीय रवैये और ए.पी.एम.सी. अधिनियम, 2003 एवं ई-एन.ए.एम. (राष्ट्रीय कृषि बाजार) के तहत प्रमुख सुधारों को लागू करने हेतु प्रशासनिक देरी के कारण नुकसान उठाना पड़ा।

ग्रामीण संपर्क के लिए नाबार्ड द्वारा ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) की सहायता

नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकारों और राज्य  के स्वामित्व वाले निगमों को कम लागत सहायता निधि (मौजूदा बैंक दर से 1.5% कम ब्याज दर पर) प्रदान करके राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित और एकीकृत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

ग्रामीण संपर्क के लिए 2013-14 से 2017-18 के दौरान नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त आर.आई.डी.एफ. के निष्पादन लेखापरीक्षण के दौरान देखे गए प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं :-

  • आर.आई.डी.एफ. के तहत ऋण सहायता के लिए परियोजनाओं की पहचान के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण राज्य की योजना प्रक्रिया अपर्याप्त थी।
  • राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों में डी.पी.आर. शामिल नहीं थे और नाबार्ड द्वारा परियोजना प्रस्तावों की जांच में कमी थी जिसके कारण ऋण की अधिक मंजूरी मिली। रिटर्न की आर्थिक दर/लाभ लागत अनुपात की अनुपस्थिति में, राज्य द्वारा परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता/लाभ सुनिश्चित नहीं किया गया था।
  • राज्य वित्त विभाग द्वारा संवितरण के लिए लंबित ऋण राशि के उदाहरण, राज्य सरकार द्वारा ऋण के रूप में प्रतिपूर्ति के लिए किया गया गलत दावा एवं धनराशि का विचलन, नाबार्ड ऋण के उपयोग पर वित्तीय नियंत्रणों की कमी के संकेत देते हैं। इसके कारण ब्याज वहन करने वाले ऋण की अधिक उधारी हुई।
  • भूमि की अनुपलब्धता और ड्राइंग और डिजाइन में परिवर्तन आदि के कारण परियोजनाओं के निष्पादन में कमी आई। ऐसे कई उदाहरण भी देखे गए।

 

13वें और 14वे वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग

वित्त आयोग (एफ.सी.) में संवैधानिक रूप से 3 अनिवार्य कार्य थे – संघ और राज्यों के बीच करों का शुद्ध आय का वितरण, जरूरतमंद राज्यों को अनुदान सहायता और राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं (स्थानीय निकायों) के लिए राज्य संसाधनों के पूरक हेतु उपाय।

वर्ष 2010-11 से 2017-18 की अवधि के दौरान वित्त आयोगों के अनुदान के उपयोग के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के दौरान प्रमुख मुद्दे नीचे दिए गए हैं :-

  • पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) और शहरी स्थानीय निकायों में वित्त आयोग अनुदान से कार्यों के निष्पादन में स्पष्टता और ध्वनि नियोजन का अभाव था। कार्य योजनाओं की तैयारी में पंचायतों और नगर पालिकाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ नीचे के दृष्टिकोण का पालन नहीं किया गया।
  • अधूरे और गैर-अनुमेय कार्यों के उदाहरण, निधियों की विशाल शेष राशि, अनुदानों का विलोपन, बकाया, अग्रिम, उत्कृष्ट उपयोग प्रमाणपत्र (यू.सी.) आदि लेखापरीक्षा में देखा गया।
  • भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी करने की निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण स्वीकृत परिव्यय के विरूद्ध कम अनुदान जारी करने से राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा था।
  • कार्यान्वयन विभाग परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक और समय पर ढ़ंग से निष्पादित करने में विफल रहे, जिससे लाभार्थियों को परियोजनाओं के लाभ से वंचित रखा गया।

 

त्रिपुरा मे अपराध व अपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सी.सी.टी.एन.एस.) योजना का कार्यान्वयन

अपराध व अपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सी.सी.टी.एन.एस.) को पुलिस स्टेशनों, राज्य पुलिस मुख्यालय और केंद्रिय पुलिस संगठनों के बीच सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) टूल के माध्यम से आंकड़ों और सूचनाओं के संग्रहण, भंडारण, पुनर्पाप्ति, विश्लेषण, स्थानांतरण तथा आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए संकल्पित किया गया था।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना  के कार्यान्वयन के निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं :-

  • राज्यों को जारी किए गए सी.सी.टी.एन.एस. दिशा-निर्देशों में परिकल्पित 9 सेवामापांकों में से, गृह (पुलिस) विभाग ने सिस्टम इंटीग्रेटर (एस.आई.) के माध्यम से आंशिक रूप से 3 मापांक लागू किए। ए.आई ने आंशिक रूप से डाटा डिजिटलीकरण को भी लागू किया था।
  • सेवा मापांक अर्थात विधि व्यवस्था समाधान, यातायात समाधान, अपराध निवारण समाधान, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन समाधान, बयान संबंधित समाधान और मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली समाधान को लागू नहीं किया गया।
  • नागरिक जागरूकता कार्यक्रम के अभाव के कारण वेब पोर्टल के माध्यम से नागरिकों से कोई शिकायत नहीं मिली।
  • क्षमता निर्माण का उद्देश्य पूरी तरह हासिल नहीं हुआ क्योंकि 68% पुलिस कर्मचारी अप्रशिक्षित रहे।

त्रिपुरा चाय विकास निगम लिमिटेड की गतिविधियां

त्रिपुरा चाय विकास निगम लिमिटेड की स्थापना राज्य में चाय उद्योग के विकास के उद्देश्य से की गई थी। कम्पनी ग्रीन टी की पत्तियों के उत्पादन और प्रसंस्करण, चाय संपदा और कारखानों के रख-रखाव आदि में लगी हुई है। राज्य में चाय प्रसंस्करण अवसंरचना का निर्माण और त्रिपुरा सरकार द्वारा चयनित विभिन्न लाभार्थियों/छोटे चाय बागानों को चाय के पौधे की आपूर्ति के लिए कम्पनी कार्यरत है।

वर्ष 2013-14 से 2017 की अवधि के लिए कम्पनी की गतिविधियों की लेखापरीक्षण के दौरान देखे गए प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं :-

  • कम्पनी बागानी के लिए उपलब्ध भूमि का उपयोग नहीं कर पाई और 37% भूमि  अनुपयोगी रह गई जो कम  उत्पादन का प्राथमिक कारण था।
  • चाय प्रसंस्करण कारखाने की क्षमता वृद्धि और हरी पत्तियों के उत्पादन में सामंजस्य  नहीं था जिसके परिणामस्वरूप कारखाने की उत्पादन क्षमता में 35% से 71% तक की गिरावट आई।
  • कम्पनी ने सरकार से पुष्टि के आदेश के बिना नर्सरी बनायी जिसके परिणामस्वरूप निवेश  की व्यवहार्यता  में  कमी आई।

 

जेल सुरक्षा और कारावकाश पर रिहा किए गए कैदी

2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए 13 जेलों में से केंद्रीय कारागार, त्रिपुरा (के.टी.सी.), बिशालगढ़ और तीनों के रिकॉर्ड की जांच  द्वारा  कैदियों को हिरासत में  रखने और बंदियों के संबंध में  नियमों के प्रावधानों को लागू करने और जेलों की सुरक्षा में कमियों  का  पता लगाने  के लिए जेल सुरक्षा और कैदियों  को  रिहा करने का लेखापरीक्षण किया  गया।

लेखापरीक्षण द्वारा प्रमुख कमियों का पता चला जिनकी अभियुक्तियां निम्नलिखित हैं :-

  • गृह (जेल) और गृह (पुलिस) विभागों के बीच समन्वय में  कमी के कारण कारावकाश पर रिहा हुए या जेल से भाग हुए कई सक्रिय अपराधी अभी भी बड़े पैमाने पर हैं।
  • जेलों को सभी संवर्गों में कर्मचारियों की भारी कमी का सामना करना पड़ा जिससे काम-काज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
  • जेलों में पर्याप्त सुरक्षा उपायों में कमी थी। सुरक्षा से जुड़े उपकरण या तो बेकार पड़े थे या फिर काम नहीं कर रहे थे। इस कारण कैदी जेल से भागने लगे एवं जेलों में प्रतिबंधित लेखों का प्रवेश हुआ।

अनुपालन (कम्प्लायंस) लेखापरीक्षा अनुच्छेद

अनुपालन लेखापरीक्षण के दौरान देखे गए कुछ बिंदु निम्नलिखित हैं :-

  • सार्वजनिक निर्माण (सड़क और भवन) विभाग के विफलता का पता इससे चलता है कि समय पर रिक्त निर्माण स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हुई। ठेकेदार को डिजाइन और ड्राइंग को  सौंपने में देरी आदि के कारण चैलेंगटा-चामनु रोड पर पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से लगभग 3 वर्षों  के अंतराल के बाद भी 3 आर.सी.सी. पुलों का काम अधूरा रह गया। इस कारण ₹ 9.74 करोड़ के प्रतिपादन का व्यय बेकार पड़ा है।
  • अगरतला शहर में सलाहकार द्वारा तैयार किए गए 2 फ्लाईओवर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जमीनी हकीकत पर आधारित नहीं थी जिस कारण सलाहकार द्वारा फिर से किए गए दुर्व्यवहार/घाट स्थानों पर विस्तृत उप-मिट्टी की जांच के लिए ₹ 78.37 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।
  • वारंगबाड़ी में रबड़ बागान लेने से पहले आवश्यक धन की उपलब्धता  सुनिश्चित करने में त्रिपुरा  वन विकास और बागान निगम लिमिटेड विफल रहा। इससे ₹ 1.11 करोड़ खर्च कर अनिश्चितता के साथ लगाए गए बागानों के नुकसान में बढ़ोत्तरी हुई। 100 जनजातीय आबादी को  लाभ पहुंचाने का उद्देश्य भी विफल रहा।
  • त्रिपुरा प्रकृतिक गैस कम्पनी लिमिटेड (टी.एन.जी.सी.एल.) की विफलता के कारण समय पर बोधजंगनगर औद्योगिक विकास केंद्र में उपभोक्ताओं के लिए प्राकृतिक  गैस की अनुबंधित मात्रा को कम करने के परिणामस्वरूप 2016-17 और 2017-18 के दौरान ₹ 51.69 लाख का नुकसान हुआ।
  • हालांकि कम्पनी अधिनियम, 2013 में कॉर्पोरेट सोशल रिसपाँसिबिलिटी (सी.एस.आर.) का अनिवार्य प्रावधान है परंतु त्रिपुरा प्राकृतिक गैस कम्पनी लिमिटेड (टी.एन.जी.सी.एल.) ने अधिनियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया। 50% से 100% तक खर्च में कमी के कारण निधि का उपयोग ना करने के भी उदाहरण मिले। उपयुक्त लाभार्थियों की पहचान में विलंब के कारण टीएनजीसीएल का सीएसआर लक्ष्य अधूरा रह गया।
  • मूल्यांकन प्राधिकारी (कर अधीक्षक, प्रभार-2; कर अधीक्षक, प्रभार-4 एवं कर अधीक्षक, प्रभार-6) डीलरों द्वारा  खरीद-कारोबार में गड़बड़ी की जांच करने में असफल रहे। इस कारण ₹ 28.03 लाख के कर की कम लगान हुई एवं ₹ 18.01 लाख का गैर-लेवी ब्याज हुआ। ₹ 2.80 लाख का अर्थदंड भी लगा।
  • नकदी से निपटने के संबंध में वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन एवं गृह (जेल) विभाग में पर्यवेक्षण और आंतरिक नियंत्रण की अनुपस्थिति में ₹ 4.70 लाख का गबन हुआ।
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