लेखापरीक्षा का अधिकार भारत के संविधान और सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम से प्राप्त होता है। क्षेत्रवार विभाजन के पनरिनवसरूप  भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में राज्य सरकार की लेखापरीक्षा व्यवस्था को 01.04.2012 से पुनर्गठित किया गया है। मुख्यालय पत्र संख्या 59/31-SMU / 2018 दिनांक 09-03-2020 के अनुसरण में इस कार्यालय के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह I में निम्नलिखित समूह शामिल हैं:

  1. ग्रामीण विकास विभाग,
  2. ऊर्जा और बिजली विभाग,
  3. उद्योग और वाणिज्य विभाग,
  4. परिवहन विभाग
  5. शहरी विकास विभाग
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