कल्याण अनुभाग के अध्यक्ष कल्याण अधिकारी होतें हैं । इस अनुभाग  अंतर्गत एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एक कल्याण सहायक, एक पर्यवेक्षक, तीन वरिष्ठ लेखापरीक्षक, एक लेखापरीक्षक, दो डेटा एंट्री ऑपरेटर और एक क्लर्क कार्य कर रहे हैं ।

यह अनुभाग कार्यालय के कर्मचारियों की संपूर्ण भलाई और उनके योग क्षेम की जिम्मेदारी को वहन करता है। कल्याण अनुभाग कर्मचारियों के कार्य क्षमता व परिवेश के हित एवं उनकी बेहतरी से जुड़े सभी कर्तव्यों का निर्वहन करता है।

आगे यह कर्मचारियों के प्रदर्शन कौशल और उच्च मनोबल को कायम रखने के उद्देश्य को पूरा करता है। कामकाज में सौहार्दपूर्ण व पेशेवर वातावरण की  अभिवृद्धि हेतु भी यह अनुभाग प्रतिबद्ध है। कल्याण अधिकारी आंतरिक और बाहरी सद्भावना को बढ़ावा देने तथा कर्मचारियों के बीच आपसी विश्वास की भावना स्थापित करने, विशेष रूप से उनमें प्रेरणा द्वारा ऊर्जा भरने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। यह अनुभाग विविध क्षेत्र की गतिविधियों के माध्यम से कार्य और जीवन के मध्य संतुलन स्थापित करने मे अग्रसर है , अच्छे स्वास्थ्य और फिटनेस, संपर्क और आतिथ्य, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सद्भाव स्थापित करने में यह अनुभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कर्तव्य और प्रकार्य

1. आईडी कार्ड जारी करना और आवश्यकतानुसार उनके प्रारंभिक चरण में उन्हें सलाह देना।

2. कार्यालय भवन में सुविधाओं, प्रसाधन और कल्याणकारी संबंधी प्रावधानों को बनाए रखने के लिए सलाह देना और पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं, शुद्ध पेयजल, समग्र स्वच्छता, महिला कर्मचारियों के लिए कॉमन रूम, कामकाजी माता-पिता के आवश्यकताओ को ध्यान मे रखते हुए उनके शीशु के लिए कार्यालय भवन में क्रेच का प्रावधान करना ।

3. जो अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके जुड़े मृत कर्मचारियों के वार्डों का व्यक्तिगत सत्यापन

4. सरकारी आवास के आवंटन से जुड़े मामलों में एस्टेट मैनेजर के साथ समन्वय करना, इसके अनधिकृत कब्जे और चिकित्सा आधार पर भूतल के आवंटन के संबंध में तथ्यों का सत्यापन आदि।

5. सभी महत्वपूर्ण अवसरों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन और इसकी सुचारू कार्यप्रणाली प्रदान करने के लिए विभागीय कैफे की गतिविधियों का प्रबंधन करना।

6. स्टाफ के सदस्यों के स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए मनोरंजन कक्ष सह जिम के उपयोग को बनाए रखने और प्रोत्साहित करने के लिए कम करना।

7. बीमार या घायल स्टाफ सदस्य को तत्काल चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्राथमिक चिकित्सा किट को तब तक बनाए रखना जब तक की पूर्ण चिकित्सा उपचार उपलब्ध न हो जाए।

8. मुख्यालय द्वारा सौंपे गए जोनल और इंटर-जोनल टूर्नामेंट सहित इनडोर / आउटडोर खेल टूर्नामेंट का आयोजन करना।

9. खेल कोटा के तहत व्यक्तियों की भर्ती के लिए प्रशासन के साथ समन्वय करना।

10. सामाजिक बंधनों को मजबूत करने और कार्य स्थल पर एकरसता को तोड़ने के लिए कर्मचारियों के सदस्यों के बीच नियमित सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और उसकी व्यवस्था की देख-रेख करना।

11. चंडीगढ़ की यात्रा पर आए मुख्यालय के अधिकारियों से संपर्क करना एवं उनके आने-जाने और बोर्डिंग की व्यवस्था करना ।

 12. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व (जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, आदि) विशेष दिनों के महत्व को बनाए रखने के लिए का उत्सव मनाने, देशभक्ति जो राष्ट्र से आगे आ कर संपूर्ण पृथ्वी ग्रह को पूरे परिवार की तरह मान सके ऐसी भावना को विकसित करने को प्रतिबद्ध रहना ।

13. भ्रष्टाचार विरोधी सप्ताह, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, आदि सहित महत्वपूर्ण महत्व के मुद्दों पर सेमिनार आयोजित करना।

14. आपदा प्रबंधन गतिविधियों में समन्वय करना और अग्निशमन विभाग के सहयोग से मॉक ड्रिल की व्यवस्था करना।

15. अधिकारियों और अधिकारियों के निरंतर क्षमता विकास के लिए इन-हाउस ट्रेनिंग, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न विभागीय परीक्षा (एसएएस प्रारंभिक और डीसीटी परीक्षा) आयोजित करने का प्रावधान के लिए स्थान का चयन करना व उनकी व्यवस्था करना ।

16. वाहनों की सुचारू पार्किंग के लिए पार्किंग की जगह और पार्किंग स्टिकर जारी करना और अनधिकृत वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करना।

17. कर्मचारियों के समग्र कल्याण के लिए रक्तदान शिविर, योग शिविर, ध्यान शिविर, स्वास्थ्य और चिकित्सकीय जांच आदि जैसे शिविरों का आयोजन करना।

18. पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी के सुचारु निर्वहन व इस से संबद्ध भावना को विकसित करने को कार्यालय परिसर और ऑडिट पूल कॉलोनी (आवासीय स्टाफ क्वार्टर) में वृक्षारोपण।

19. कर्मचारियों और उनके परिवारों मे हुई मृत्यु, लंबे समय तक बीमारी, अप्रत्याशित दुर्भाग्य, आदि के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट से राहत देने के लिए परोपकारी निधि का रखरखाव।

20. कार्यालय और कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्यों के हित व कल्याण से संबंधित किसी अन्य मुद्दे पर कार्य करना ।

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