परिचय

एएमजी-III को नीचे उल्लिखित समूहों और विभागों के ऑडिट (सीएजी डीपीसी अधिनियम 1971 के प्रावधानों के तहत) सौंपा गया है:

 

समूह

सिविल विभाग

कानून एवं व्यवस्था

गृह मामले और न्याय

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग, 

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग

लोक निर्माण

लोक निर्माण, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता

जल संसाधन (खनन एवं भूविज्ञान सहित)

सिंचाई, खनन, मृदा संरक्षण

 

इसके अलावा, उपरोक्त विभागों में विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं के व्यय, यदि कोई हो, का प्रमाणीकरण भी किया जाता है।

एएमजी-III के कार्य का प्रबंधन

एएमजी-III अनुभाग का कार्य मुख्यालय, वेटिंग और डीपी अनुभागों के माध्यम से प्रबंधित किया जा रहा है। मुख्यालय अनुभाग समूह में कार्यरत कर्मचारियों के प्रबंधन और वार्षिक लेखापरीक्षा योजना की तैयारी और निष्पादन से संबंधित कार्य देखता है। जांच अनुभाग (ए, बी और सी) फील्ड ऑडिट पार्टियों से अपने संबंधित विभागों की निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) प्राप्त करते हैं और आईआर की जांच के बाद लेखापरीक्षित इकाइयों को निरीक्षण रिपोर्ट जारी करते हैं।

ऑडिट रिपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए डीपी अनुभाग द्वारा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों पर विचार किया जाता है।

 

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