भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार, किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। .

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