जीपीएफ़
एक वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने के पश्चात अस्थायी सरकारी कर्मचारी, पुनर्नियोजित पेंशनभोगी तथा स्थायी सरकारी कर्मचारी अनिवार्य रूप से सामान्य भविष्य निधि (GPF) के अंशधारक होंगे। अस्थायी सरकारी कर्मचारी एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पूर्व भी GPF की सदस्यता ले सकते हैं।
यह प्रावधान सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएँ) नियम, 1960 (यथा संशोधित) के नियम 4 के अंतर्गत है।

