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पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी से सेवा पुस्तिका एवं आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्राप्त होने पर, पेंशन/परिवार पेंशन, ग्रेच्युटी तथा कम्यूटेशन की गणना के उद्देश्य से अर्हकारी सेवा (Qualifying Service) एवं वेतन की आवश्यक जाँच की जाती है। अर्हकारी सेवा तथा अंतिम आहरित वेतन के आधार पर पेंशन संबंधी लाभों की गणना की जाती है एवं पात्र पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी को पेंशन भुगतान आदेश (PPO), ग्रेच्युटी भुगतान आदेश (GPO) तथा कम्यूटेशन भुगतान आदेश (CPO) के माध्यम से भुगतान हेतु स्वीकृत किया जाता है।
GPO एवं CPO प्राधिकरण तीन प्रतियों में तैयार किए जाते हैं—प्रथम प्रति आहरण एवं संवितरण प्राधिकारी/कोषागार को जारी की जाती है, द्वितीय प्रति पेंशनभोगी को तथा तृतीय प्रति कार्यालयाध्यक्ष/विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।
PPO पुस्तिकाएँ (पेंशनभोगी हेतु) दो भागों में तैयार की जाती हैं—(i) पेंशनभोगी का भाग तथा (ii) संवितरण प्राधिकारी का भाग। दोनों भागों को एक अग्रेषण पत्र के साथ आहरण एवं संवितरण प्राधिकारी/कोषागार को भेजा जाता है। अग्रेषण पत्र की एक प्रति पेंशनभोगी तथा संबंधित विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है। महालेखाकार (ए एंड ई) कार्यालय से सूचना प्राप्त होने पर, पेंशनभोगी को भुगतान हेतु अपनी प्रति के साथ व्यक्तिगत रूप से आहरण एवं संवितरण प्राधिकारी/कोषागार अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना चाहिए।
नोट: पेंशन पर महंगाई राहत (Dearness Relief) में वृद्धि के संबंध में, पेंशनभोगी को उस कोषागार अधिकारी अथवा बैंक से संपर्क करना चाहिए जहाँ से पेंशन प्राप्त की जाती है।

