प्रधान महालेखाकार कार्यालय, मध्य प्रदेश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के नियन्त्रण में कार्य करता है जोकि भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का मुख्यालय है I भारत का  नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक एक संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत के राष्ट्रपति के अधिकार पत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है I भारत सरकार (लेखा परीक्षा एवं लेखा) परीवीक्षाधिन आदेशो के प्रभाव , भारत सरकार (परीवीक्षा सविधान ) आदेश 1936 अपनाए गये I 1947   और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 के आधार पर  नियंत्रक  एवं महालेखा परीक्षक लेखो की लेखा परीक्षा (जाँच) के लिए नियम बनाकर और सभी सम्बन्धित मामलो में निर्देश दे सकता है जिसके वह जिमेदार है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यो का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 149-151 के अंतर्गत है I  नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तिया और सेवा की स्तिथि (शर्ते) अधिनियम अनुच्छेद 148(3) के अंतर्गत 1971 और 149  का संविधान संसद द्वारा 1971 में पारित किया गया I

लेखे संभरण के लिए शासनादेश

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तिया और सेवा की स्तिथि (शर्ते) अधिनियम 1971 समझोतो के अनुसार संघ के लेखो के सम्बन्ध में संकलन की जिमेदारिया है I राज्य और संघीय प्रादेशिक विधानमंडल के साथ परीवीक्षा के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्यों के लेखो का संकलन करेगा, राज्यों के लेखो के संकलन के सम्बन्ध को बनाये रखना आवयश्क है जो विनियोजन लेखे एवं वित्त लेखे द्वारा प्रति वर्ष बनाये जाने चाहिए I

राज्य विधान मंडल की बकाया सूची को राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने विनियोजन एवं वित्त लेखो का चिन्हित किया है I