सीआरएडी स्कंध की संक्षिप्त कार्यविधि

  • सीआरएडी स्कंध द्वारा अनुपालन लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा तथा सीमा शुल्क प्राप्तियों एवं प्रतिदायों का विषय-वस्तु आधारित लेखापरीक्षा कार्य किया जाता है।
  • अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत कुल 69 इकाइयां हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा  हेतु 45 इकाइयों की योजना बनाई गई थी।
  • वर्ष की लेखापरीक्षा योजना में दो विशय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) तथा एक निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) की योजना बनाई गई है।

 

जीएसटी लेखापरीक्षा स्कंध की संक्षिप्त कार्यविधि

  • दिनांक 01.07.2017 से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर को सांविधिक तौर पर जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसके फलस्वरूप, कार्यालय के भूतपूर्व सीईआरए स्कंध को जीएसटी लेखापरीक्षा स्कंध के तौर पर पुन: नामित किया गया।
  • जीएसटी लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा अनुपालन लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा तथा वस्तु एवं सेवा कर का विषय-विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा कार्य किया जाता है।
  • मुख्यालय द्वारा संस्वीकृत लेखापरीक्षा योजनानुसार अप्रैल 2018 से जीएसटी संव्यवहारों की अनुपालन लेखापरीक्षा संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।
  • विभाग में उपलब्ध सामग्री/जानकारी के आधार पर जीएसटी संबंधी संव्यवहारों की अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित की जा रही है।

 

आईटीआरए लेखापरीक्षा स्कंध की संक्षिप्त कार्यविधि

  • इस प्रकार के निर्धारण करने के उद्देश्य से अधिनियमों/नियमों/परिपत्रों/अनुदेशों के मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन के विस्तार क्षेत्र की जाँच करना तथा ऐसे निर्धारणों में निहित तन्त्रानुसारी कमियों का पता लगाना
  • अप्रकाशित आय के निर्धारण के दौरान जानकारी वितरित करने हेतु अन्य सरकारी एजेन्सियों/विभिन्न विभागीय स्कंधों से जानकारी का समन्वयन किए जाने हेतु विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की जाँच करना
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ओएडी की संक्षिप्त कार्यविधि

  • ओएडी स्कंध द्वारा तीन कार्यालयों, यथा, मुख्य कार्यालय, कोलकाता तथा गुवाहाटी और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के शाखा कार्यालयों (बीओ) द्वारा सम्पन्न किए जाने वाले व्यय लेखापरीक्षा संबंधी कार्यों का कार्यभार सँभाला जाता है। इस स्कंध को निम्नांकित लेखापरीक्षा कार्य सौंपे गये हैं:
  • (i) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 13 के तहत सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालय
  • (ii) धारा 14, 19 (2) एवं 20(1) पूर्वोक्त के तहत स्वायत्त निकाय।
  • (iii) कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों द्वारा वितरित किए जाने वाले पेन्शन संबंधी भुगतान।
  • (iv) कतिपय बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं का प्रमाणन।
  • (v) भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से वित्तपोषित (राजशाही लेखापरीक्षा प्राधिकरण, भूटान सहित संयोजित तौर पर संपन्न किए गए) तीन हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाएं।
  • ओएडी स्कंध का क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल, असम, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र तथा केन्द्रीय रूप से सशस्त्र अर्धसैनिक बल के मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र तक व्याप्त है।
  • वर्तमान में क्रमश: मुख्य कार्यालय, कोलकाता, शा. का. गुवाहाटी तथा शा. का. अण्ड एवं नि. द्वी. समूह में 596, 245 तथा 354 इकाइयां हैं।
  • कुछ 29 एबी हैं (मुख्य कार्यालय-20, शा. का., गुवाहाटी-6 तथा शा. का., अण्ड एवं नि. द्वी. समूह-3) जिनके संबंध में पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) जारी किए जाते हैं।
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