भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में लेखापरीक्षा व्यवस्थाओं के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), पश्चिम बंगाल के पूर्व कार्यालय का नाम बदलकर प्रधान महालेखाकार (सामान्य और सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल कर दिया गया है। प्रधान महालेखाकार (सामान्य और सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), पश्चिम बंगाल दोनों कार्यालयों का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण है अर्थात कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य और सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), पश्चिम बंगाल और महालेखाकार (आर्थिक और राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), पश्चिम बंगाल।

प्रशासन समूह के अंतर्गत अनुभागों की सूची:

उप महालेखाकार (प्रशासन) के समूह प्रभार के तहत निम्नलिखित अनुभाग सामूहिक रूप से प्रशासन समूह बनाते हैं: -

  •    प्रशासन -I
  •    प्रशासन - II
  •    प्रशासन - III
  •    अभिलेख और संपदा
  •     प्रशिक्षण
  •     गोपनीय कक्ष और पेंशन
  •     हिंदी कक्ष
  •     ईडीपी
  •     कानूनी कक्ष

 

प्रशासन- I

"यह अनुभाग कार्यालय के समग्र प्रशासन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें इस कार्यालय के संबंध में कैडर नियंत्रण कार्यों और प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखापरीक्षा क्षेत्र), पश्चिम बंगाल के कार्यालय शामिल हैं। प्रशासन-1 के अन्य कार्यों में शामिल हैं:

  • -    भर्ती और इस्तीफा
  • -    विभिन्न संवर्गों की पुष्टि
  • -    पदोन्नति और डीपीसी मामले
  • -    एमएसीपी पर विचार और अनुदान
  • -    अनुकम्पा नियुक्ति
  • -    आपसी स्थानांतरण
  • -    नियुक्ति
  • -    संगठन मामले
  • -    स्थानांतरण / पदस्थापन्न
  • -    मुख्यालय कार्यालय को प्रतिवेदन/रिटर्न
  • -    सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित कार्य
  • -    पदक्रम सूची तैयार करना

प्रशासन- II

कार्य

(i) प्रशासन II मुख्य रूप से इस कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और अन्य व्यक्तिगत दावों से संबंधित कार्य करता है

(अ) स्थानांतरण यात्रा भत्ते सहित घरेलू यात्रा व्यय,

(ब) छुट्टी यात्रा रियायत (स)एलटीसी प्राप्त करने के लिए छुट्टी का नकदीकरण (ड) जीपीएफ अग्रिम / निकासी / अंतिम भुगतान,

(स) बाल शिक्षा भत्ता,

(ड) मानदेय / नकद पुरस्कार,

(ई) तदर्थ बोनस,

(फ) सेवानिवृत्ति अवकाश वेतन,

(ग) बकाया गणना और उसका भुगतान,

(ह) कंप्यूटर एडवांस,

(ii) चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति,

(iii) इस कार्यालय के सभी आकस्मिक व्यय का भुगतान,

(iv) बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तैयार करना,

(v) आयकर की कटौती और एनएसडीएल को टीडीएस त्रैमासिक प्रतिवेदन अपलोड करना,

(vi) बजटीय आवंटन के भीतर "2016-लेखापरीक्षा" और "7610-ऋण और अग्रिम" (गृह निर्माण भत्ता के अलावा) के तहत व्यय को नियंत्रित करना,

(vii) इस कार्यालय के कर्मचारियों के वार्षिक सामान्य भविष्य निधि विवरण का वितरण,

(viii) फॉर्म 16 तैयार करना,

(ix) बीईएमएस में व्यय की बुकिंग और बीईएमएस के माध्यम से मुख्यालय से निधि का अनुरोध करना,

(x) आई बी ई एम एस और पी एफ एम एस  पोर्टलों में बिल बनाना,

(xi) नकद अनुभाग भी प्रशासन - II . के साथ संलग्न है

 

प्रशासन-III

कार्य:-

मोटे तौर पर निम्नलिखित कार्य इस अनुभाग के दायरे में आते हैं: -

 

  • -सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत फाइल और अवकाश खातों का नियमित रखरखाव।
  • - वित्तीय नियम 22(आई) के तहत पदोन्नति/प्रत्यावर्तन के मामलों में वेतन निर्धारण।
  • -केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के अनुसरण में जनवरी या जुलाई के महीने में वार्षिक वेतन वृद्धि की अनुमति, जैसा भी मामला हो।
  • -वेतन विसंगति के मामलों को अंतिम रूप देना।
  • -विभिन्न परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि का अनुदान।
  • -विशेष भत्ता/योग्यता वेतन/व्यक्तिगत वेतन आदि का अनुदान।
  • -योग्यता सेवा का सत्यापन 18 वर्ष की सेवा के बाद और सेवानिवृत्ति से 5 वर्ष पहले और पात्र कर्मचारियों की वार्षिक सेवा सत्यापन।
  • -सेवानिवृत्ति सूची को  तैयार करना (इस कार्यालय और महालेखाकार (आ एवं रा. लेप. क्षे.), पश्चिम बंगाल के कार्यालय की संयुक्त सूची, जो अगले 12 से 15 महीनों के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
  • -सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के अनुसार अचल और चल संपत्ति के अधिग्रहण/निपटान की अनुमति/सूचना के संबंध में आवेदनों का प्रसंस्करण।
  • -सीजीएचएस पहचान पत्र जारी करना और रद्द करना और परिवार के सदस्यों के नाम (नामों) को जोड़ना / हटाना, औषधालय में परिवर्तन आदि, संशोधित अधिकार क्षेत्र के अनुसार सीजीएचएस के तहत लाभार्थियों का नामांकन,
  • - कार्यालय ज्ञापन सं. 66-1/2007-देव/18557-87 दिनांक15.12.2015, के अनुसार सीजीएचएस, कोलकाता के तहत वेलनेस सेंटर। 
  • -सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18(1)(ii) के अनुसार सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की अचल संपत्ति की वार्षिक विवरणी का प्रसंस्करण और नियमित रखरखाव।
  • -आपदा प्रबंधन समिति की अनुशंसा के अनुसार सेवा पुस्तिकाओं की स्कैनिंग। संबंधित सेवा पुस्तकों में आधार (विशिष्ट पहचान) संख्या का समावेश।

प्रशिक्षण

कार्य:-

प्रशिक्षण और परीक्षा अनुभाग के कार्यों में शामिल हैं -

  • -गैर-ईडीपी प्रशिक्षणों सहित विभागीय प्रशिक्षण प्रदान करना
  • - विभिन्न विभागीय परीक्षाओं जैसे एसएएस प्रारंभिक परीक्षा, लेखापरीक्षक पुष्टि परीक्षा, प्रोत्साहन    परीक्षा, क्लर्क / टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट और 12 वीं उत्तीर्ण एमटीएस हेतु क्लर्क के रूप में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करना।
  • -इन-हाउस (ईडीपी और गैर-ईडीपी) प्रशिक्षण को अंतिम रूप देने के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं के विश्लेषण को पूरा करना।
  • - क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कैलेंडर का मसौदा तैयार करना और अन्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण संबंधी मामलों का प्रसंस्करण करना।

 

गोपनीय कक्ष एवं पेंशन

कार्य:-

  • -अनुशासनात्मक मामले (निलंबन मामलों सहित),
  • -सतर्कता मामले,
  • -कैट, सैट और कोर्ट केस (हाई कोर्ट और अन्य कोर्ट),
  • -कार्यालय द्वारा प्राप्त शिकायतों का निवारण,
  • -प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), पश्चिम बंगाल और महालेखाकार (आ. एवं रा. लेप. क्षे.), पश्चिम बंगाल,के कार्यालयों के संबंध में समूह "ग" अधिकारियों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रतिवेदन के सभी संवर्गों और संरक्षक के संबंध में वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट की निगरानी।
  • -फआर-56-जे/सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 के तहत समूह अ  (भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा को छोड़कर)/ब/ग अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा समीक्षा।
  • - प्राकृतिक आपदाओं/बंद/रेल रोको/रास्ता रोको आदि के कारण इस कार्यालय के कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश का अनुदान।
  • -इस कार्यालय के कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करना।
  • -अन्य प्रतिवेदन/विवरणी मुख्यालय कार्यालय को भिजवाना। चुनाव ड्यूटी से संबंधित कार्य।
  • -इस कार्यालय की कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इस तरह की प्रकृति की कोई  भी शिकायत का  समय पर निवारण के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन। यह अनुभाग यौन उत्पीड़न के मामलों पर विवरणी मुख्यालय कार्यालय को अग्रेषित करने का भी प्रभारी है।
  • -प्रत्येक पखवाड़े में   कार्यालय परिसर के सुरक्षा निरीक्षण के लिए कार्मिकों का चयन।
  • -इस कार्यालय के सेवानिवृत्त लोगों के नियमित पेंशन मामलों का प्रसंस्करण और उनका सशोधन;
  • -परिवार पेंशन मामलों का प्रसंस्करण और पेंशन/पारिवारिक पेंशन मामलों का संशोधन, जब भी निर्देश दिया जाए; इस कार्यालय के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के सेवा रिकॉर्ड और डेटाबेस का रखरखाव।

अभिलेख एवं संपदा

कार्य

अभिलेख अनुभाग

  • -लेखन सामग्री की खरीद एवं आपूर्ति।
  • -आपूर्तिकर्ताओं के बिलों, टेलीफोन बिलों, बिजली बिलों, पेट्रोल बिलों, समाचार पत्रों के बिलों का भुगतान करना।
  • -स्टाफ कार की खरीद और रखरखाव।
  • -बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का रखरखाव।
  • -फर्नीचर की खरीद और मरम्मत।
  • -निरीक्षण वाहन और अतिरिक्त वाहनों को किराए पर लेना
  • -अल्प नकदी का संचालन।
  • -पत्रों का प्रेषण, बाहर से पत्र प्राप्त करना और संबंधित अनुभागों को सौंपना।
  • -आपदा प्रबंधन के लिए परिचालन निरंतरता योजना।
  • -ईपीएबीएक्स सिस्टम का रखरखाव।
  • -कार्यालय परिसर में वॉच एंड वार्ड ड्यूटी के लिए एमटीएस के मासिक रोस्टर तैयार करना।
  • -वार्षिक वस्तुओं की खरीद और आपूर्ति।
  • -इस कार्यालय के कर्मचारियों को स्टाम्प, नेम प्लेट, नोटिस बोर्ड और पहचान पत्र की खरीद और जारी करना।
  • -अग्निशामक यंत्रों का रखरखाव और रखरखाव।
  • -बेकार कागजों, पुराने फर्नीचर, पुराने खाली प्रिंटर कार्ट्रिज और अनुपयोगी मशीनों का निपटान।
  • -एसी मशीन, फोटोकॉपी मशीन, फैक्स मशीन और पानी शुद्ध करने वाली मशीन आदि की खरीद और रखरखाव।
  • -पुस्तकों और पत्रिका की खरीद और जारी करना।
  • -समाचार पत्र और ब्रीफकेस की प्रतिपूर्ति।
  • -कंप्यूटर, कार्ट्रिज, पेन ड्राइव और सीडी/डीवीडी की खरीद और वितरण।
  • -सफाई और स्वच्छता कार्य में हाउसकीपिंग स्टाफ को काम पर लगाना और निगरानी।
  • -कार्यालय परिसर में कीट नियंत्रण।

 

संपदा अनुभाग

कार्य

  • -संपदा अनुभाग मुख्य रूप से जी.आई प्रेस भवन, ट्रेजरी भवन, समूह अधकारियों के लिए कोलकाता ग्रीनस के आईए और एडी  गेस्ट हाउस एवं विभागीय कॉर्टर का रखरखाव, मरम्मत, नवीनीकरण और उल्टाडांगा में प्रस्तावित आईए एंड एडी आवासीय परिसर के नव निर्माण संबंधित है।
  • -यह कार्यालय कोलकाता में सभी आई. ए. एवं ए. डी.  कार्यालयों के नोडल संपदा कार्यालय के रूप में कार्य करता है, अतः सहायक कार्यालयों के विभिन्न कार्यों का  आकलन इस अनुभाग के माध्यम से प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए मुख्यालय को भेजे जाते हैं।

हिन्दी कक्ष

हिन्दी कक्ष की विभिन्न मदें:-

  • प्रवीण एवं प्राज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रम (साधारण एवं गहन)
  • हिन्दी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रम (सत्र – फरवरी से जुलाई एवं अगस्त से जनवरी)
  • हिन्दी दिवस एवं पखवाडा समारोह (सितंबर माह में होगा)
  • कोलटॉलिक क्षेत्र – 5 की क्षेत्र स्तरीय / शीर्ष स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन
  • विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जिसके अध्यक्ष प्रधान महालेखाकार महोदय तथा सचिव उप महालेखाकार (प्रशासन) हैं, की त्रैमासिक बैठकों का आयोजन। पिछली बैठक दिनांक 12/12/2017 को हुई थी।
  • हिन्दी की त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन, कार्यान्वयन समिति के बैठकों की अनुपालना प्रतिवेदन आदि मुख्यालय को भेजना। पिछला प्रतिवेदन दिनांक 02/02/2018 एवं अनुपालना प्रतिवेदन दिनांक 21/02/2018 को भेजा गया।
  • हिन्दी कार्यशाला का आयोजन
  • कोलटॉलिक क्षेत्र – 5 सम्बंधी क्रियाकलाप।
  • हिन्दी पुस्तकों की खरीद।
  • हिन्दी गृह पत्रिका “सोनार बांगला” का  13 वां  अंक  प्रकाशनाधीन ।

ईडीपी अनुभाग

कार्य

ईडीपी अनुभाग को निम्नांकित कार्य अनिवार्य रुप से करने के लिए और सौंपा गया है:

 

  • -नेटवर्किंग नीतियों सहित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय की विभिन्न आईटी योजनाओं और नीतियों को लागू करना।
  • -कार्यालय में चल रहे विभिन्न आईटी अनुप्रयोगों को विशेषज्ञ आईटी सहायता प्रदान करना।
  • -इस कार्यालय से संबंधित सभी आईटी परिसंपत्तियों की हार्डवेयर इनवेंटरी  का रखरखाव।
  • -आवश्यकताओं के अनुसार और मुख्यालय के अनुसार मौजूदा सिस्टम के लिए नए सिस्टम हार्डवेयर या नए घटकों की खरीद करना। दिशानिर्देश।
  • -इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीओटीपी) के अनुमोदित कैलेंडर के अनुसार इन-हाउस ईडीपी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करना।
  • -सीओटीपी के अनुसार क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता द्वारा संचालित विभिन्न आईटी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को नामित करना।
  • -"आईटी लेखापरीक्षा का परिचय" के ई-लर्निंग मॉड्यूल पर इन-हाउस टेस्ट आयोजित करना।
  • -क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान और इन-हाउस दोनों में आयोजित विभिन्न आईटी पाठ्यक्रमों से संबंधित डेटाबेस को बनाए रखना।
  • -हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध को अंतिम रूप देना।
  • -प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुमोदित कैलेंडर के अनुसार आईटी पाठ्यक्रमों के आंतरिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना।
  • -हार्डवेयर का रखरखाव और मरम्मत (मूल समस्या निवारण)
  • -हार्डवेयर त्रुटि की निगरानी।
  • -आवश्यकता के अनुसार और यदि जरूरी और व्यवहार्य हो तो इन-हाउस डेटाबेस/एप्लिकेशन विकसित करना।
  • -इस कार्यालय के कर्मचारियों की आधिकारिक ईमेल-आईडी का निर्माण
  • -आधिकारिक वेबसाइट का रखरखाव और मरम्मत।।
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