ऑडिट मैनेजमेंट ग्रुप (एएमजी) - II
मुख्यालय का विस्तृत कार्य विवरणिका लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह -।। स्कंध अनुभाग |
ए.एम.जी.-।।/समन्वय (स्कंध का सामान्य प्रशासन)
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ए.एम.जी.-।। (प्रतिवेदन)
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ए.एम.जी-II/आई.आर. (वेटिंग कक्ष सहित)
- आई.आर. प्राप्त करना तथा पुनरीक्षण करना एवं पुनरीक्षित आई.आर. के कार्य को समूह अधिकारी के आदेश के अंतर्गत् ए.एम.जी-II/समन्वय में उपलब्ध वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी को सौंपना एवं अनुमोदन तथा टिप्पणी हेतु पुनरीक्षित आई.आर. को समूह अधिकारी (ए.एम.जी-II) को प्रेषित करना ।
- आई.आर. का अनुवर्ती कार्रवाई ।
- लेखापरीक्षित इकाईसे आई.आर पर ब्रॉड शीट उत्तरों की समीक्षा ।
- लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में समन्वय एवं भागीदारी ।
- पुनरीक्षित एवं अनुमोदित आई.आर. का टंकण । आई.आर. की टंकित/कम्प्यूटरीकृत प्रतियों की तुलना एवं जारी करना ।
- फील्ड पार्टियों को पुराने आई.आर. जारी करना ।
- आई.आर. के गतिविधि का निगरानी करना ।
- आई.आर. पर ब्रॉड शीट उत्तरों के लिए लेखापरीक्षित इकाई/विभाग को अनुस्मारक जारी करना ।
- विभागों से प्राप्त संस्वीकृति का संकलन करना एवं ई.डी.पी. अनुभाग को प्रस्तुत करना ।
- लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए संक्षिप्त पैरा तैयार करना ।
- लेखापरीक्षा नोट बुक के माध्यम से आई.आर. के महत्वपूर्ण पैराग्राफों की निगरानी करना ।
- कार्य का वितरण एवं कार्य सूची रजिस्टर का अनुरक्षण ।
- पत्र/फैक्स संदेश/टेलीग्राम आदि को प्राप्त करना एवं उसका निपटान करना ।
- रिपोर्ट/विवरण का प्रस्तुतीकरण ।
- पिछले आई.आर. के बकाया पैराग्राफों की समीक्षा ।
- आपत्ति पुस्तिका अनुरक्षण ।
- समायोजन रजिस्टर का अनुरक्षण ।
- सीएजी (डीपीसी) अधिनियम 1971 की धारा 19 और 20 के अंतर्गत किए गए व्यय के विवरण पर लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र जारी करना ।
- प्रफॉर्मा लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र जारी करना ।
- लेखापरीक्षा शुल्क की गणना ।
- लेखा के उचित शीर्ष पर लेखापरीक्षा शुल्क की प्राप्ति एवं क्रेडिट की निगरानी करना ।
- लेखापरीक्षा के लिए स्वायत्त निकायों के आवधिकता रजिस्टर को बनाए रखना ।
- विश्व बैंक / बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन एवं विवरण का अनुरक्षण ।
- विभागों से प्राप्त स्वीकृतियों का संकलन एवं कम्प्यूटरीकरण हेतु ईडीपी अनुभाग को प्रस्तुत करना ।
- विभिन्न निकायों/प्राधिकारियों को प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी अनुदान के संबंध में प्रधान सचिव, वित्त विभाग को डीओ पत्र जारी करना ।
- एस.ए.आर. पर क्यू.पी.आर. का प्रस्तुतीकरण ।
- सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत् लेखापरीक्षा के समापन पर वार्षिक विवरण का प्रस्तुतीकरण ।
- सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2), (3) / 20 (1) के अंतर्गत् लेखापरीक्षा के समापन पर वार्षिक विवरण का प्रस्तुतीकरण ।
- सीएजी (डीपीसी) अधिनियम की धारा 19 (2), (3) / 20 (1) के अंतर्गत् लेखापरीक्षा सौंपने की आवधिकता की समीक्षा ।
- राज्य स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा के संचालन में डीपीसी अधिनियम की धारा 14, 15, 19 और 20 के लागू होने की जांच करना एवं सुनिश्चित करना ।
- राज्य स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा में सीएजी (डीपीसी) अधिनियम की धारा 14, 15, 19 और 20 के लागू होने के संबंध में मुख्यालय/राज्य सरकार के साथ पत्राचार ।
- स्वायत्त निकायों, जहां स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट प्राथमिक लेखापरीक्षक है, की अधिरोपित लेखापरीक्षा में धारा 14 की प्रयोज्यता की पहचान के लिए वार्षिक लेखों की जांच करना ।
ए.एम.जी-II/डी.ए.एस.
- बैकग्राउंडसामग्री का संग्रह एवं पोर्टफोलियो फाइल की तैयारी ।
- प्रेस रिपोर्ट्स/पेपर क्लिपिंग्स का परीक्षण करना एवं उसे फील्ड पार्टियों को प्रेषित करना ।
- फील्ड पार्टियों से पेपर क्लिपिंग पर टिप्पणियाँ प्राप्त करना ।
- “रिसीट एंड पेमेंट शिड्यूल्स” की मांग
- योजनाओं के साहित्य/दिशा-निर्देशों को संग्रहित करना तथा लेखा एवं हक. कार्यालय से लेखा शीर्ष के बजट आबंटन एवं वास्तविक आँकड़ों को संग्रहित करना ।
- विस्तृत जांच के लिए माह (माहों) का चयन ।
- पत्रों/फैक्स/टेलीग्राम आदि की प्राप्ति और उनका निपटान ।
- कार्य का वितरण और कर्तव्य सूची रजिस्टर का रखरखाव ।
- प्रतिवेदन/विवरणी प्रस्तुत करना।
- आंतरिक स्रोतों, लेखापरीक्षित संस्थाओं, तृतीय पक्ष/सार्वजनिक डोमेन, वीएलसी आदि से एकत्र किए गए डेटा का एक संग्रह विकसित करना ।
- लेखापरीक्षा योजना/लेखापरीक्षा के संचालन में सहायता के लिए डेटा विश्लेषण करना।