1. अनुभागों एवं फील्ड पार्टियों में नियंत्रण एवं समन्वय।
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2. एएमजी-III/गैर-एल.ए.डी. स्कंध द्वारा निरीक्षण किए जाने वाले कार्यालयों/गैर-वाणिज्यिक स्वायत्त निकायों/सरकारी निगमों/संस्थानों की सूची को अद्यतन रखना।
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3. एएमजी-III/गैर-एल.ए.डी. स्कंध के कर्मचारियों की भर्ती का आकलन।
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4. लेखापरीक्षिती इकाइयों के इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की तैयारी, अद्यतन और रखरखाव।
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5. इस स्कंध की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करना, वर्ष का लक्ष्य निर्धारित करना और उसकी उपलब्धि की प्रतिवेदन/विवरण जमा करना।
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6. निरीक्षण दलों और पर्यवेक्षण अधिकारियों के लिए तिमाही लेखापरीक्षा कार्यक्रम तैयार करना और अनुमोदन के लिए समूह अधिकारी को प्रस्तुत करना।
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7. लेखापरीक्षिती कार्यालयों को लेखापरीक्षा की तिथि की सूचना जारी करना।
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8. स्कंध के कर्मचारियों का स्थानांतरण, पदस्थापन एवं कर्मचारियों से संबंधित अन्य मामले।
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9. महत्वपूर्ण नियमों और आदेशों के लिए फाइलों का रखरखाव।
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10. फील्ड पार्टियों को कोड, मैनुअल, अनुभागीय / शाखा आदेश, कार्यालय आदेश, परिपत्र और अन्य निर्देश जारी एवं वितरण करना और कार्यालय आदेश / परिपत्र आदि का रखरखाव करना।
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11. स्थानीय जांच हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु/आदेश का निरीक्षण अधिकारी को आपूर्ति करना।
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12. यात्रा भत्ता (टी.ए.) अग्रिम प्रदान करना और कर्मचारियों के टी.ए. अग्रिम / टी.ए अग्रिम समायोजन बिलों की जांच करना।
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13. फील्ड पार्टियों के साप्ताहिक डायरियों की जांच।
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14. ए.एम.जी.-।।।/गैर-एल.ए.डी. स्कंध के स्टाफ की छुट्टी की मंजूरी/निगरानी।
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15. आवधिक प्रतिवेदनों की तैयारी एवं संकलन और उसे उपयुक्त अधिकारी को प्रस्तुत करना।
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16. ई.डी.पी./गैर-ई.डी.पी. (आर.टी.आई. एवं इन-हाउस) प्रशिक्षण हेतु प्रासंगिक विषयों के साथ प्रशिक्षणार्थियों के लिए स्लॉट की संख्या को प्रस्तावित करना और उसके बाद चयनित प्रशिक्षण हेतु संसाधकों का नामांकन प्रस्तावित करना।
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17. शिकायत मामले एवं डी.आई. आपत्तियों को देखना।
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18. अदालत में समन की स्वीकृति और आधिकारिक दस्तावेज पेश करना।
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19. अन्य सभी विविध एवं नीतिगत मामले।
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20. पत्र/फैक्स/टेलीग्राम आदि की प्राप्ति एवं मुख्यालय द्वारा उस पर कार्रवाई करना।
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21. मासिक कट लिस्ट तैयार करना एवं प्रशासन अनुभाग को प्रस्तुत करना।
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22. प्रतिवेदन/विवरण/सूचना अथवा सामग्री का किसी अन्य अनुभाग/विंग अथवा कार्यालयों के मांगे जाने पर प्रस्तुत करना।
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23. “सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005” के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति।
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24. एफ.ए.डब्ल्यू. अनुभाग द्वारा अनुरोध किए जाने पर बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की लेखापरीक्षा।
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25. रणनीतिक लेखापरीक्षा योजना/मुख्यालय के निर्देशों आदि के अनुरूप अनुपालन एवं वित्तीय लेखापरीक्षा/परिणामों की लेखापरीक्षा हेतु पहचान/योजना।
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26. आई.आर. से संभावित पैराग्राफों का चयन एवं संभावित मसौदा पैरा रजिस्टर में रिकॉर्ड करना।
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27. मसौदा पैराग्राफ एवं संक्षिप्त मसौदा पैराग्राफ का प्रसंस्करण एवं तैयारी।
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28. मसौदा पैराग्राफों/संक्षिप्त पैराग्राफों के विभागीय जवाबों पर टिप्पणी देना।
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29. मसौदा पैराग्राफों, संक्षिप्त पैराग्राफों पर मुख्यालय के टिप्पणी/प्रश्नों में सहभागिता।
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30. लेखापरीक्षित इकाई/विभागीय प्रमुख के साथ पत्राचार।
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31. पत्र/फैक्स/टेलीग्राम आदि की प्राप्ति एवं उस पर कार्रवाई करना।
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32. आवश्यकतानुसार अन्य कार्य।
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33. कृत कार्रवाई के टिप्पणियों की जांच।
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34. प्रतिवेदन/विवरण जमा करना।
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35. एएमजी-III/गैर-एल.ए.डी. के दायरे में लागू रिपोर्ट से संबंधित सभी कार्य।
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36. डी.आई.आर. की प्राप्ति एवं उसका जांच करना एवं अनुमोदन तथा टिप्पणी हेतु समूह अधिकारी (ए.एम.जी.-III) को जांच की गई डी.आई.आर को प्रदान करना।
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37. आई.आर. की अनुवर्ती कार्रवाई।
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38. लेखापरीक्षित इकाई से आई.आर. पर विस्तृत पत्रक उत्तरों की समीक्षा।
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39. लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में समन्वय एवं सहभागिता।
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40. पुनरीक्षित एवं अनुमोदित आई.आर का टंकण। आई.आर. की टंकित/कम्प्यूटरीकृत प्रतियों की तुलना एवं जारी करना।
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41. फील्ड पार्टियों को पुरानी आई.आर. जारी करना।
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42. आई.आर. के गतिविधि को देखने।
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43. लेखापरीक्षित इकाई/विभाग को आई.आर. पर विस्तृत पत्रक उत्तरों के लिए अनुस्मारक जारी करना।
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44. लेखापरीक्षा नोट बुक के माध्यम से आई.आर. के महत्वपूर्ण पैराग्राफों की निगरानी करना।
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45. पत्र/फैक्स मेसेज/टेलीग्राम आदि की प्राप्ति एवं उस पर कार्रवाई करना।
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46. प्रतिवेदन/विवरण जमा करना।
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47. पिछले आई.आर. के बकाया पैराग्राफों की समीक्षा।
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48. आपत्ति पुस्तिका का रखरखाव।
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49. समायोजन रजिस्टर का रखरखाव।
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50. सी.ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) के तहत किए गए व्यय के विवरण पर लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र जारी करना।
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51. सी.ए.डी.सी. एवं अन्य स्वायत्त निकायों से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव।
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52. विभागों से प्राप्त स्वीकृति का संकलन एवं कम्प्यूटरीकरण के लिए ई.डी.पी. अनुभाग को प्रस्तुत करना।
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53. एस.ए.आर. पर क्यू.पी.आर. प्रस्तुत करना।
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54. सी.ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा के पूरा होने पर मुख्यालय को वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना।
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55. सी.ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) के तहत लेखापरीक्षा के पूरा होने पर वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना।
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56. सी.ए.जी. (डी.पी.सी.), अधिनियम की धारा 19(3) के तहत लेखापरीक्षा सौंपे जाने के दौरे की समीक्षा।
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57. राज्य स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा के संचालन में (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 14 एवं 19 के लागू होने की जांच करना एवं सुनिश्चित करना।
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58. राज्य स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा में सी.ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 14 एवं 19 के लागू होने के संबंध में मुख्यालय/राज्य सरकार के साथ पत्राचार।
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